पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंधक की गिरफ़्तारी का आदेश
संभल। मुरादाबाद-रियल एस्टेट कम्पनियों द्वारा निवेशकों से धनराशि लेना,भूखण्ड अथवा फ्लैट का आवंटन नहीं करना,कब्ज़ा नहीं देना,जमा धनराशि वापस ना करना,आम बात हो गयी है लेकिन न्यायालयों के आदेश की अनदेखी करने के एक मामले मे जिला उपभोक्ता आयोग, संभल ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन व मुरादाबाद के शाखा प्रबंधक की गिरफ़्तारी के आदेश दिए है
संभल के ग्राम रझा निवासी धीरज त्यागी पुत्र नरेश चंद्र ने नया मुरादाबाद स्थित आवासीय योजना मे फ्लैट खरीदने हेतु वर्ष 2013 मे आवेदन किये था पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा आवंटी के पक्ष मे एक फ्लैट स. T5 सातवें तल पर आवंटित किया और इस रुपए 4,87,000/-जमा कराएं आवंटी ने फ्लैट पर कब्जे की मांग की तो बताया गया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा स्वीकृत करने के उपरान्त नई नई शर्तो जैसे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करने का प्रतिबन्ध लगा दिया है ।
निर्माण कार्य पूर्ण ना होने के कारण फ्लैट पर कब्ज़ा दिया जाना संभव नहीं है तो आवंटी ने जमा धनराशि वापसी की मांग की लेकिन रियल एस्टेट कंपनी ने आवंटी को धनराशि वापस नहीं की जिस पर आवंटी ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल मे परिवाद योजित किया जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने दिनाँक 10 नवंबर,2022 को पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड को आदेश दिया कि वे रूपये 4 लाख 87 हज़ार व उस पर दिसंबर 2013से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 6 प्रतिशत व्याज अदा करें व क्षितिपूर्ति हेतु 5 हज़ार व वाद व्यय हेतु 5 हज़ार रुपए भी दो माह के अंदर अदा करें लेकिन रियल एस्टेट कंपनी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया जमानती वारंट की भी अनदेखी की गयी जिस पर अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन के कृत्य को अवमानना बताकर गिरफ़्तारी की मांग की।
जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन की गिरफ़्तारी के आदेश पुलिस आयुक्त दिल्ली व शाखा प्रबंधक की गिरफ़्तारी के आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को दिए।
Apr 30 2023, 08:12