चारा घोटाले मामले में लालू समेत 75 दोषी करार, 24 बरी|
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मंगलवार को चारा घोटाले के सबसेबड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद सहित 75 को दोषी करार दिया. इसमेंचार राजनीतिज्ञ, एक आइएएस, एक आइआरएस, दो ट्रेजरी ऑफिसर, 32 पशुपालन aहैं. मंगलवारको ही देर शाम मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद होटवार जेल से लालू प्रसाद को इलाज केलिए रिम्स भेज दिया गया..अदालत ने 35 अभियुक्तों को तीन-तीन साल कारावास और 30 हजारसे दो लाख रुपये तक दंड की सजा सुनायी. लालू सहित शेष 40 अभियुक्तों के लिए सजा केबिंदु पर 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की. इन अभियुक्तों को फैसले के बाद न्यायिकहिरासत में जेल भेज दिया गया. जिन अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी,उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया..जिस कोर्ट रूम में मंगलवार को फैसला सुनाया गया,उसमें ही लालू प्रसाद सहित अन्य नेताओं व अधिकारियों को उनके खिलाफ दायर पहले मामले(आरसी 20ए/96) में फैसला सुनाया गया था. लालू प्रसाद को इससे पहले चार मामलों मेंसजा सुनायी जा चुकी है. लालू प्रसाद व अन्य राजनीतिज्ञों के खिलाफ यहां पांच मामलेदर्ज थे..सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में पूर्व निर्धारित तिथि केआलोक में कांड संख्या आरसी 47ए/96 में न्यायिक कार्यवाही शुरू हुई. अभियुक्तों नेअपनी-अपनी उपस्थिति से संबंधित अर्जी कोर्ट में दाखिल की. तीन अभियुक्तों (मधुमेहता,सुरेश दुबे व बाल कृष्ण शर्मा) ने बीमार होने का हवाला देते हुए अदालत मेंउपस्थित होने में असमर्थता जतायी. अदालत को बताया गया कि सुरेश दुबे की किडनी खराबहै..वह गंभीर रूप से बीमार हैं. बगैर सहारे के खड़ा भी नहीं हो सकते हैं. बालकृष्णका पैर टूट गया है. चलने में असमर्थ हैं. अदालत ने हाजिर नहीं होनेवालों को शाम तकहाजिर होने का मौका दिया. फिर नहीं होने पर वारंट जारी करने की बात कही. लालूप्रसाद करीब 11.20 बजे कोर्ट पहुंचे और बेंच पर बैठ गये. विशेष न्यायाधीश ने सभीअभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित की. इसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया.न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि मामले में सीबीआइ द्वारा दायर आरोप पत्र, सभीपक्षों के गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत के आधार पर 75 अभियुक्तों को दोषी करारदिया जाता है.
Mar 17 2023, 12:29