झारखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू|
एक दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिएपुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है. इस तरह नयी अंशदायी पेंशन योजना को समाप्तकर दिया गया है. वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया है. 17 जुलाई को मंत्रिपरिषदकी हुई बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी थी. सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू कियाहै. पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहनेवाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा किउन्हें सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्तें मान्य हैं. साथ ही वे किसी प्रकार कीअतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे. वहीं नेशनल सिक्यूरिटीडिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) से सरकारी अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि यदिसीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे स्थिति में सेवानिवृति के बादकर्मियों के द्वारा उक्त राशि सरकारी कोष मे जमा करानी होगी, तभी उन्हें पुरानीपेंशन योजना के तहत पेंशन दिया होगा. सरकारी अंशदान और उसके ब्याज की राशि कासमायोजन कर्मी को मिलने वाले ग्रेच्युटी की राशि से भी किया जा सकेगा.
Mar 15 2023, 09:58