वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा- कहा- बकाया को किश्तों में देने का नोटिफिकेशन लेना होगा वापस
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सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। वन रैंक वन पेंशन (ओआरपीओ) नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को वापस लेना होगा।कोर्ट ने कहा है कि भुगतान चार किस्तों में करने के लिए अधिसूचना जारी कर रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता।
मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने भारत सरकार की ओर से अभी तक पेंशन न दिए जाने पर नाराजगी जताई। इस मामले में 20 जनवरी के रक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा सचिव की जमकर फटकार लगाई और उन्हें कानून से परे न जाने की सख्त हिदायत भी दी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा एवं जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी को जारी अपनी अधिसूचना तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। सरकार ने अपनी इस अधिसूचना में कहा है कि वह बकाए का भुगतान चार किस्तों में करेगी।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया ओआरपीओ एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और अधिक समय चाहिए। सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि 28 लाख में से 7 लाख आवेदनों को संस्तुति दे दी गई है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस संबंध में कागजी कार्रवाई में काफी मुश्किलें आ रहे हैं जिनका हल निकालने के लिए रक्षा मंत्रालय लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व सैन्यकर्मियों के ओआरओपी एरियर की पहली किस्त का भुगतान कर दिया है लेकिन अगली किस्तों का भुगतान करने के लिए उसे थोड़े और समय की जरूरत है।
पीठ ने इस पर कहा कि पहले आप 20 जनवरी की अपनी अधिसूचना वापस लें। इसके बाद हम आपकी अर्जी पर सुनवाई करेंगे। पीठ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की 20 जनवरी की अधिसूचना उसके आदेश के खिलाफ है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से भुगतान किए जाने वाले एरियर, इसकी प्रकिया एवं प्राथमिकता पर नोट तैयार करने के लिए कहा है।
Mar 13 2023, 15:15