*भदोहीःहत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा, 2012 में सुरियावां का मामला*
भदोही- जिले के सुरियावां में 2012 के एक हत्या के प्रकरण में कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना सुरियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2012 में घटित हुई थी। जब शौचालय की टंकी में शव बरामद का गया था। मामले में पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था।
बताया जाता है कि सुरियावां थाना क्षेत्र के रहने वाले राम लोलारख नाम के शख्स का शव शौचालय की टंकी से बरामद किया गया था। इस प्रकरण में मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में सुरियावां थाना में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्रवाई के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।
कोर्ट ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा
अभियुक्त को अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई हेतु स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन अनिल कुमार शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 की अदालत ने हत्या व साक्ष्य छुपाने के दोषी अभियुक्त राजकुमार निवासी कस्बा सुरियावा जनपद भदोही को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
Mar 04 2023, 13:45