वार्षिक माध्यमिक परीक्षा की व्यवहृत उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कार्य को शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने के लिए एसडीओ ने जारी किया निर्देश
नवादा : वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 की व्यवहृत उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कार्य शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने के लिए श्री उमेश कुमार भारती द्वारा नवादा सदर अनुमंडल में संचालित सभी मुल्यांकन केन्द्रों के दो सौ गज की परिधि में दिनांक 01 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक धारा 144 के तहत् निषेधाज्ञा लागू की गयी है।
गांधी इंटर विद्यालय नवादा, कन्हाई इंटर स्कूल नवादा तथा प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल नवादा में दो पालियों में (प्रथम पाली 08ः00 बजे पूर्वा0 से 02ः00 बजे अप0 तथा द्वितीय पाली 03ः00 बजे अप0 से 09ः00 बजे अप0 तक) उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य चलेगा।
मूल्यांकण केन्द्रों में शांति व्यवस्था संधारित करने एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा निम्न गतिविधियों को निषेध किया गया है:-
1. सभी मुल्यांकन केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, बरछा, फल्सा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्र इत्यादि लेकर नहीं घुमेंगे।
2. सभी मुल्यांकन केन्द्रों के चारों ओर 200 गज की परिधि की दूरी के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों को झगड़ा अथवा लोक परिषांति भंग करने के उद्देष्य से एकत्र होना वर्जित होगा।
3. सभी मुल्यांकन केन्द्रों के निषेधाज्ञा के दायरे के अन्तर्गत अथवा परीक्षार्थियों को सुनाई पड़ने की दूरी के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार वर्जित होगा।
4. स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार का अवरोध अथवा अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।
5. यह आदेश दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 12.03.2023 तक के लिए मुल्यांकन कार्य की समाप्ति अवधि तक लागू रहेगा।
6. शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेगा।
नवादा से राकेश कुमार चंदन
Mar 01 2023, 20:08