विक्टोरिया गौरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, भाजपा कनेक्शन पर बोले जस्टिस गवई-मैं खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से
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वकील एल विक्टोरिया गौरी ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के तौर पर शपथ ली। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस मामले पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह असाधारण मामलों में से एक है, जहां अदालत को दखल देना चहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि पात्रता और उपयुक्तता के बीच अंतर है। पात्रता पर एक चुनौती हो सकती है, न्यायालयों को उपयुक्तता में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा पूरी प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो जाएगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें एडिशनल जज को स्थायी जज के तौर पर नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जहां खास राजनीतिक जुड़ाव वाले लोगों को नियुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि जो तथ्य पेश किए गए हैं, वह साल 2018 में दिए एक भाषण के हैं और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी विक्टोरिया गौरी के नाम की सिफारिश करने से पहले इन्हें देखा होगा।
वहीं, जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि वह खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। बीते कई सालों से जज हैं, लेकिन कभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का काम पर असर नहीं हुआ।जस्टिस गवई ने कहा कि हम सिर्फ इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि आपने मान लिया कि कॉलेजियम ने इस फैक्ट पर गौर नहीं किया था। क्या कॉलेजियम को मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपको कॉलेजियम पर भरोसा नहीं है ?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनाने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया था। दरअसल, जैसे ही सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश के बाद एडवोकेट विक्टोरिया गौरी के नाम पर मुहर लगाई, कई वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने भाजपा से पहले के कनेक्शन और मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नियुक्ति रद्द करने की मांग की।
Feb 07 2023, 13:24