हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, जाएगी विधायकी
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नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे व मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया गया है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि अब अब्बास अंसारी की विधायकी जाएगी। जज डॉ के पी सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी एमएलए कोट ने सजा सुनाई है।
हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन का मामला
मऊ सदर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। मंसूर अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मऊ इस मामले में सह-आरोपी मंसूर अंसारी को अदालत ने केवल 120 बी के तहत षड्यंत्र रचने का दोषी पाया और 6 माह की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला?
विधायक अब्बास का ये मामला साल 2022 के विधानसभा चुनाव का है। चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुरा इलाके में एक जनसभा आयोजित की गई थी। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर विवादित बयाान दिया था. आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद हिसाब-किताब करने की धमकी दी, जिसे हेट स्पीच माना गया। इस भाषण को लेकर मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। लगभग 3 साल चली सुनवाई के बाद आज इस मामले में फैसला आया है।
अब्बास 2 महीने पहले ही आए थे जमानत पर
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास 2 महीने पहले ही जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई थी। अब्बास अंसारी पर आपराधिक गतिविधियों और अवैध वित्तीय लेन-देन में संलिप्त रहने के आरोप थे। ईडी ने उनके खिलाफ जांच कर मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में नवंबर 2022 से जेल में बंद थे। अब एक और मामले में फैसला आने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
May 31 2025, 17:50