सड़क की खुदाई से पहले सूचना नहीं देने वाले विभाग और एजेंसियों पर अब होगी कार्रवाई, इतने लाख रुपये तक लग सकता है जुर्माना
डेस्क : निर्माण के द्वारा सरकारी विभाग और निर्मान एजेंसियों द्वारा सड़क पर खुदाई कर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिससे लोगों को भारी परेशानी का समना करना पड़ता है। अब सरकार इनपर नकेल कसने जा रही है। सड़क की खुदाई से पहले सूचना नहीं देने वाले विभाग और एजेंसियों पर अब कार्रवाई होगी। इन विभाग और एजेंसियों पर नुकसान के लिए मुआवजे के साथ 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसकी सूचना दूर संचार विभाग ने संबंधित विभागों को दी है। इन्हें सोमवार को नोटिस भी जारी कर दिया गया।
बता दें कि दूर संचार अधिनियम 2023 के खंड 42(5) के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क को कोई नुकसान होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग या एजेंसी को इसकी भरपाई करनी है। नुकसान से बचने के लिए दूर संचार विभाग ने सीबीयूडी (कॉल बीफोर यू डिग) एप बनाया है। राज्य सरकार के सहयोग से इस एप को बनाया गया है। इस एप पर कुल 3984 अलग-अलग विभागों और 1302 खुदाई करने वाली एजेंसियां पंजीकृत है।
राज्य भर में एक साल में 1358 सड़क खोदी गई, इसमें 220 की रिपोर्ट सीबीयूडी एप पर नहीं दी गई। सीबीयूडी एप से खुदाई करने वाले और भूमिगत पहले से डाल चुके तार मालिकों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इस एप पर खुदाई करने से पहले इलाका, सड़क की लंबाई, तिथि, समय आदि की जानकारी दी जाती है। एप से प्रस्तावित खुदाई गतिविधियों के लिए समन्वय करना है। इससे ऑप्टिकल फाइबर केबल, जल पाइपलाइन, विद्युत केबल, गैस पाइपलाइन आदि को नुकसान से बचाता है।
मेट्रो रेल निगम तो अभी तक सीबीयूडी एप से पंजीकृत भी नहीं है। दूर संचार विभाग की ओर से सड़क खुदाई से संबंधित विभाग को बार-बार नोटिस दिया गया है। इसमें कहा गया कि सीबीयूडी एप से पंजीकृत हो। खुदाई के पहले इसकी जानकारी एप पर दे। एप पर जानकारी देने से संबंधित विभाग खुदाई के पहले केबल की जानकारी दे सकेंगे।
May 06 2025, 17:37