दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को नोटिस भी जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को 5 जनवरी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी आर गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार की याचिका पर जवाब मांगा है। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर 2024 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत को इस याचिका पर नोटिस जारी करना चाहिए क्योंकि आप सरकार को केंद्रीय सरकार के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी।
बता दें कि कि दिल्ली में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू नहीं है। साल 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटीलेटर्स की उपलब्धता पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही याचिका में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में भी लागू कराने की मांग की गई थी। ऐसे में उच्च न्यायालय ने योजना को पूरी तरह से लागू करने की बजाय केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता करने का आदेश दिया था।
Jan 17 2025, 16:02