एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि 8 और 9 जनवरी की दरम्यानी रात मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली की मोमिनपारा स्थित एक मकान में कुछ व्यक्तियों द्वारा गौमांस बिक्री किया जा रहा है. सूचना पर पुलिस ने तुरंत उस मकान में रेड कार्रवाई की. रेड कार्रवाई के दौरान मकान के कमरे में एक व्यक्ति उपस्थित था, पुलिस की टीम को देखकर अन्य कई लोग मौके से भाग निकले थे. मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम समीर मंडल बताया. टीम के सदस्यों द्वारा कमरे की तलाशी लेने के दौरान कमरे में गौमांस, मांस काटने का बड़ा हथियार, चाकू, तराजू सहित अन्य सामग्री पाई गई.
छत्तीसगढ़ में अब शासकीय कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट हुआ अनिवार्य, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
रायपुर- सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामलों पर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
बता दें कि मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र में यह उल्लेख किया है कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की जान गई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। साथ ही, संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये निर्देश सभी शासकीय कर्मियों तक प्रभावी रूप से पहुंचें और इनका पालन हो। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और शासकीय कर्मियों के जीवन की रक्षा के लिए उठाया गया है।
मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश
Jan 09 2025, 21:07