राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर लोगो को अपने-अपने अधिकार हेतु जागरूक होने की अपी
जहानाबाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2024 के अवसर पर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे के निर्देशानुसार अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच विनय कुमार सिंह द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के परिसर में उपभोक्ता जागरूक कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर विधिवत् उद्घाटन किया गया। अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच ने अपने संबोधन में बताया कि उपभोक्ता आन्दोलन का प्रारंभ अमेरिका में रल्प नाडेर द्वारा किया गया था। नाडेर के आन्दोलन के फलस्वरूप 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया था। इसी कारण 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस में पारित विधियक में चार विशेष प्रावधान थे, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार, उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार तथा उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार है। अमेरिकी कांग्रेस ने इन अधिकारों को व्यापकता प्रदान करने के लिए चार और अधिकार बाद में जोड़ दिए गया, जिसमें उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, क्षति प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार एवं मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास प्राप्त करने का अधिकार है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण :- जहां तक भारत का प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन को दिशा 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत् फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गई। स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ता रहा। 24 दिसम्बर, 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 एवं 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल एवं सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावार एवं दंड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया है। अपर समाहर्त्ता, विभागीय जांच ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अंतर्गत उपभोक्ता अदालत जा सकते है और कम समय में शीघ्र राहत पा सकते है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है, जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। खरीददार की अनुमति से ऐसी वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। यदि व्यक्ति स्वरोजगार के जरिए अपनी जीविका कमाने के प्रयोजन से वस्तुएं खरीदता है तो वह भी एक उपभोक्ता है। कौन शिकायत दर्ज करा सकता हैं? कोई उपभोक्ता, कोई भी पंजीकृत स्वेच्छिक उपभोक्ता संगठन, केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण, एक या अधिक उपभोक्ता, जहां अनेक उपभोक्ताओं का समान हित है एवं किसी उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका विधिक उतराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि अवयस्क उपभोक्ता की दशा में उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक है। उपभोक्ता के अधिकार क्या है?- जीवन तथा संपति के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार। वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता मात्रा, मानक तथा मूल्य के संबंध में सूचना पाने का अधिकार। वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर चयन का अधिकार। उपभोक्ता हितों के संबंध में उपभोक्ता मंचों पर सुनवाई का अधिकार। अनुचित व्यापार पद्धतियों अथवा शोषण के विरूद्ध राहत पाने का अधिकार। उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार है।
किस परिस्थिति में परिवाद दायर किया जा सकता है? व्यापारी द्वारा व्यापार के अनुचित/प्रतिबंध तरीके अपनाने के परिणामस्वरूप अगर क्षति या हानि होती है। यदि खरीदी हुई वस्तु में कोई दोष है। यदि वस्तु पर प्रदर्शित या उस समय लागू किसी कानून के तहत् या उसके द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांगा गया है। यदि किसी कानून के उल्लंघन में वस्तु की बिक्री की जा रही है, जिनका उपयोग जीवन तथा सुरक्षा के लिए खतरनाक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन (एन.सी.एच.) के राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 एवं 1915 पर शिकायत दर्ज करने के संबंध में जानकारी/परामर्श/मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है। साथ हीं ऑनलाईन उपभोक्ता शिकायत पोर्टल पर कर सकते है। उक्त अवसर पर अधिवक्ता बिन्दुभूषण प्रसाद, राम बिन्दु सिन्हा, रंगनाथ शर्मा, श्याम बिहारी शर्मा, नविन कुमार, अनिल कुमार मिश्रा, अध्यक्ष गिरीजानन्दन प्रसाद, सचिव, अवधेश कुमार, अधिवक्ता दिपेकर रंजन द्वारा अपना-अपना मंत्वय साझा किया गया। उक्त अवसर पर जिला उपभोक्ता आयोग के कर्मी शैम्पु कुमारी, राहुल कुमार, सुबोध कुमार, अजीत कुमार एवं संजीव कुमार उपस्थित थे।
Dec 30 2024, 11:21