राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को दिए गए दिशा निर्देश!
रिपोर्ट/प्रमोद
गुमला। आगामी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट गुमला में होगा। इस संबंध में तैयारी का जायजा लेने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला, ध्रुव चंद्र मिश्र के द्वारा समय-समय पर संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारीयों से बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिया गया है तथा इसी क्रम में आज सभी न्यायिक पदाधिकारीगण एवं अधिवक्ता गण से बैठक किया। जिला जज ने न्यायिक पदाधिकारी से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया और संबंधित न्यायालय में लंबित सुलहनीय मामलों को चिन्हित कर प्री कॉन्सिलिएशन सिटिंग कर मामलों को त्वरित गति से निष्पादित करने का निर्देश दिया तथा अधिवक्ताओं से भी आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराने हेतु कोशिश करने के लिए कहा । मालूम हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कंपाउंडेबल प्रकृति के सभी मामले ,बैंक के मामले, बिजली मामले ,परिवारिक विवाद के मामले ,भरण पोषण, चेक बाउंस,वन विभाग ,उत्पाद विभाग, मोटर वाहन दुर्घटना के मामलो दीवानी मुकदमे आदि का लोक अदालत में निष्पादन किया जाएगा । बैठक में एडीजे प्रथम प्रेम शंकर ,फैमिली जज ओम प्रकाश, सीजेएम मनोरंजन कुमार, एसीजेएम पार्थ सारथी घोष, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम कुमार लाल गुप्ता न्यायिक पदाधिकारी रीमा कुमारी ,पूनम न श्रद्धा भूषण तथा बार के अध्यक्ष अघन उरांव , सचिव बाबूलाल ,श्रवन साहू, अजय कुमार पपलू आदि उपस्थित थे।
Dec 09 2024, 18:55