आरबीएसके टीम विद्यालय के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों के प्रति करेगी जागरूक
बहराइच। बुधवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सीएमओ कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद में कार्य कर रहे आरबीएसके चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अम्बेेडकर नगर से आये एनटीपीसी के सलाहकार डॉ. सर्वेश कुमार एवं यूपीवीएचए लखनऊ से रीजनल को ऑर्डिनेटर दिलीप पाण्डेय रहे।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचनाधिकारी बृजेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में अब आरबीएसके टीम को भी जोड़ा जा रहा है ताकि बच्चों और वयस्कों तक आसानी से तम्बाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभावों और बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब आरबीएसके टीम अपने अपने क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों तक तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों से होने वाली बीमारियों, दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों को सचेत करेगी तथा शिक्षण संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त के दिशानिर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।
एनटीसीपी सलाहकार डॉ. सर्वेश कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में तम्बाकू से हो रहे रोगों, रक्तचाप, अनिद्रा, कैंसर आदि के बारे मे मौजूद चिकित्साधिकारियों एवं हेल्थ वर्करों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों एवं हानियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि तम्बाकू उत्पादों के सेवन से प्रमुख रूप से उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) की समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे मुख रोगो की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। समाज में विशेषकर बच्चे एवं युवा जानकारी के अभाव में तंबाकू उत्पाद को अपनाकर बीमारियो से ग्रसित हो रहे है। हमें हर संभव बच्चों और युवाओं को तम्बाकू जनित बीमारियों से जागरूक करना है ताकि वह खुद भी तम्बाकू उत्पादों के सेवन से बचे और दूसरों को भी इससे बचने की सलाह दे।
रीजनल को ऑर्डिनेटर दिलीप पाण्डेय ने तम्बाकू उत्पादों को छोड़ने के उपाय एवं कोटपा अधिनियम 2003 के बारे मे जानकारी दी एवं तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के दिशानिर्देशों का विंदुवार जानकारी दी साथ ही बताया कि तम्बाकू उत्पाद छोड़ने हेतु टोल फ्रीनंबर 1800112356 पर बात कर सकते है। तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। धारा 6 के अन्तर्गत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में नाबालिगों द्वारा तम्बाकू के क्रय तथा विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध है। एनपीएचसीई कार्यक्रम के डॉ. परितोष तिवारी ने कहा कि तम्बाकू की लत व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। तम्बाकू के सेवन से कई तरह की बीमारियां फैलती है जो स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए घातक है।
इस अवसर पर अपर मुख्यचिकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार, डॉ. संतोष राणा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पी.के. बांदिल, एनसीडी के नोडल अधिकारी अनुराग वर्मा, आरबीएसके नोडल अधिकारी डॉ.सतीश गौतम, डॉ. विजित जायसवाल, डॉ. अंशुमान सिंह, लॉजिस्टिक ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव, डीईओ मोहम्मद हारुन, भौतिक चिकित्सक डॉ. रियाजुल हक, काउंसलर पुनीत शर्मा, एनटीसीपी डीईओ शरद श्रीवास्तव, फहीम अहमद, मनीष कुमार आदि मौजूद रहे।
Nov 20 2024, 17:56