क्रिश्चन मिशन भूमि पर एसडीएम ने छत्तीसगढ़ डायोसिस के पक्ष में दिया आदेश
पिथौरा/रायपुर- क्रिश्चन मिशन भूमि के अवैध सौदे और निर्माण करने वाले लोगो पर कार्रवाई की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ डायोसिस के सचिव नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में सैकड़ो लोगो ने पिथौरा में जिला व पुलिस प्रशासन को नामजद शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की जिसपर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने अविलंब स्टे देने की बात कही और प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया।
डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव नितिन लॉरेंस ने जानकारी देते हुए बताया बिना चर्च के अनुमति के चन्द्रभूषण जॉसेफ जो कि ग्राम-मेमरा तहसील - पिथौरा का मूल निवासी है, उसे चर्च की जमीन को अपना बताकर अपने पुत्र प्रशील जॉसेफ को गवाह भूपेन्द्र साहू निवासी-बरेकेल, गवाह-जितेन्द्र सिन्हा निवासी–बस्तीपारा पिथौरा की उपस्थिति में उपपंजीयक पिथौरा के समक्ष अर्जीनवीश से तैयार करवाकर दान रजिस्ट्री कराये हैं। पटवारी हल्का नंबर 22/12 ने तहसीलदार पिथौरा के निर्देश पर नजरी नक्शा दान के लिये तैयार किया है, जबकि इन सभी लोगों को चर्च की जमीन पुराना ख.नं. 37 नया ख.नं. 290/1क रकबा -3.092 हे. को दिनांक-05/08/2024 को पंजीकृत दान पत्र कराने का अधिकार नही था। नगर पंचायत- पिथौरा में चर्च को सूचित किये बिना उक्त दान पत्र के आधार पर चन्द्रभूषण एलियल ने अपने पुत्र प्रशील जोसफ के नाम से नामांतरण आवेदन प्रस्तुत कर भवन कर पंजी में अपना नाम दर्ज करा लिया है, इस प्रकार से चर्च की भूमि को अवैधानिक रूप से पंजीयन कराने में संलग्न दानदाता, दानग्रहिता, पटवारी, तहसीलदार पिथौरा ने भूमि को अंतरित करने का कार्य किया है, एवं नगर पंचायत- पिथौरा ने नगर पालिका अधिनियम धारा-150 अंतर्गत अवैधानिक रूप से नामांतरण किया है, चर्च की भूमि को मौके में पीयुष पिता-नरेश अग्रवाल एवं नरेश पिता- रामधन अग्रवाल और उसका पूरा परिवार मिलकर क्रिश्चयन धर्म की भूमि, भवन को तोड़कर मौके में कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं फ़र्ज़ी कूटरचित दस्तावेज तयार कर रजिस्ट्री भी करवा लिया गया जिस मे शामिल कुछ कोंग्रेसी भी की नाम जद शिकायत एफ आई आर दर्ज़ करने की मांग की । इसके पूर्व में उक्त भूमि के संबंध में भा.द.वि. की धारा-420 का प्रकरण थाना-पिथौरा द्वारा दर्ज कर अपराधीगण को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पिथौरा के समक्ष पेश किया गया है, प्रकरण विचारण में यह जानते हुए भी साक्ष्य को प्रभावित करने के लिये गैर ईसाई को ईसाई धर्म के चर्च की संपत्ति को मौका कब्जा दिलाकर अवैध अतिक्रमण पश्चात निर्माण को संरक्षण, शह दिया जा रहा है जिसपर तत्काल कार्यवाही की मांग हमने की है जिसपर एसडीएम ने गम्भीरता से कार्रवाई की बात की है। श्री लॉरेन्स ने कहा कि यदि क्रिश्चन मिशन भूमि को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दान करने और उसपर निर्माण कार्य करने वालो के साथ नामांतरण, पंजीयन, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर अवैध कार्य को संरक्षण शह देने वाले सभी लोगो के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नही होती तो हम अन्य संवैधानिक,कानूनी तरीके से सजा दिलाएंगे।
Nov 09 2024, 20:48