औरंगाबाद के डिंडिर हाईस्कूल के तीन शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्ति रद, तीनों की सेवा समाप्ति का निर्देश जारी
औरंगाबाद : जिले के हसपुरा प्रखंड के देवचंद सिंह उच्च विद्यालय डिंडिर के तीन शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए रद करने का आदेश आया है। लंबे समय से इस मामले पर जिला अपीलीय प्राधिकार में सुनवाई चल रही थी। अब अपीलीय प्राधिकार ने अपने फैसले में तीन शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध ठहराया है। इस आदेश के साथ ही तीन अयोग्य शिक्षकों अनुपमा कुमारी, ममता कुमारी और रूपेश कुमार पद से हटाया जाना तय हो गया है।
शिक्षक अजय शर्मा ने की थी शिकायत
इसी हाईस्कूल के शिक्षक अजय शर्मा की शिकायत पर यह आदेश आया है। अजय ने उपरोक्त शिक्षकों पर आरोप लगया था कि इन तीनों की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है। तत्कालीन प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद सिन्हा ने गलत तरीके से अपने रिश्तेदारों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था, जबकि उनकी योग्यता नहीं थी। तीनों में से किसी ने भी शर्तो को पूरा नहीं किया था। प्राधिकार ने शिकायत को सही माना और प्रबंध समिति को तीनों की नियुक्ति रद करने का आदेश दिया है।
नहीं मानी गई आरोपियों की सफाई
इस मामले में आरोपित बनाये गये तीनों शिक्षकों ने अपने पक्ष में सफाई दी, लेकिन उनकी सफाई नहीं मानी गई। वादी अजय शर्मा ने आरोप लगाया था कि शिक्षकों की नियुक्ति 2021 में की गई थी.बिहार सरकार के शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2017 के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए B.Ed के साथ-साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य था लेकिन ये तीनों शिक्षक इन शर्तों को पूरा नहीं करते थे। यानी पूर्व प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद सिन्हा ने नियमों को नजरअंदाज कर अपने रिश्तेदारों को गलत ढंग से शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था।
महीने भर के अंदर रद होगी नियुक्ति
जिला अपीलीय प्राधिकार औरंगाबाद ने प्रबंध समिति को आदेश दिया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह के अंदर तीनों की नियुक्ति रद करना सुनिश्चित करें। वहीं प्रबंध समिति ने इस संबंध में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।
क्या कहते है वादी
वादी सहायक शिक्षक अजय शर्मा से बातचीत की गईं तो उन्होंने बताया की जिस समय तत्कालीन प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद सिन्हा द्वारा अपने ही रिश्तेदारों को नियुक्ति नियमावली 2017 को दरकिनार करते हुए रद्द कर दिया गया हैं। जिसके बाद मै कम्प्लेन किया ऒर लम्बे समय के बाद रद्द का आदेश आया।
तत्कालीन सचिव ने आदेश को बताया गलत
इस संबंध में विद्यालय के प्रबंधन समिति के तत्कालीन सचिव सह प्रधनाध्यक महेश प्रसाद ने कहा की अपीलीय प्राधिकार को सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है।क्योंकि अपीलीय प्राधिकार में सिर्फ विद्यालय के शिक्षक ही जा सकते है। अजय शर्मा विद्यालय के शिक्षक नही है। प्राधिकार का आदेश में ही विरोधाभास है। वहीं औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया की मैं अभी वर्कशॉप में मुख्यालय से बाहर हूँ। आऊंगा तो आदेश देखकर बताऊंगा।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Oct 28 2024, 18:32