एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी के चेयरमैन की गिरफ़्तारी का आदेश
सम्भल । जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी को धनराशि रूपये 4 लाख नॉमिनी को अदा करने का आदेश दिया दो माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो गई लेकिन बीमा कम्पनी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने सख्त रुख अपनाते हुए बीमा कम्पनी के चैयरमैन की गिरफ़्तारी के आदेश दे दिए।
अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के अनुसार संभल के ग्राम गम्मन पुरा निवासी महिपाल सिंह पुत्र विक्रमसिंह की माता भारती एयरटेल कम्पनी द्वारा निर्मित मोबाइल फोन सिम की उपभोक्ता थी मोबाइल सिम जारी करने वाली कम्पनी ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी से अपने उपभोक्ताओं के जीवन रक्षा हेतु ग्रुप बीमा पॉलिसी क्रय की थी सिम धारक की दिनांक 15 जुलाई 2020 को मृत्यु हो गई नॉमिनी ने माँ की मृत्यु की सूचना बीमा कंपनी को दी लेकिन बीमा कम्पनी ने नॉमिनी को बीमा धनराशि रूपये 4 लाख अदा नहीं लिए जिस पर नॉमिनी ने बीमा धनराशि दिलाने हेतु जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली।
दिनांक 21 मे 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी के चैयरमैन को आदेश दिया कि वह नॉमिनी को रूपये 4 लाख 7 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करें तथा 15 हज़ार क्षीतिपूर्ति अदा करें पारस वार्ष्णेय एडवोकेट ने बताया कि बीमा कम्पनी ने आदेश का पालन नहीं किया जिसे जिला उपभोक्ता आयोग ने अवमानना का दोषी मानते हुए वारंट जारी कर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी के चैयरमैन की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए।
Aug 06 2024, 16:44