*नाबालिग लड़की को बहला कर भगा ले जाने व दुराचार करने के आरोप में वांछित गिरफ्तार*

गोण्डा - जनपद अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 185/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त मोहम्मद आसिफ पुत्र जब्बार निवासी दर्जी पूर्वी कस्बा खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पुलिस के द्वारा झालीधाम रोड़ पर चौहट्टा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0- 185/2024, धारा 366 भादवि बनाम आज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 06.07.2024 को वांछित अभियुक्त मोहम्मद आसिफ पुत्र जब्बार निवासी दर्जी पूर्वी कस्बा खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा झालीधाम रोड़ पर चौहट्टा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

*जन शिकायतों के निस्तारण में जनपद गोंडा ने दर्ज की बड़ी उपलब्धि, प्रदेश के टॉप फाइव जिलों में पाया स्थान*

गोंडा- जिलाधिकारी नेहा शर्मा के नेतृत्व में जिला प्रशासन के प्रयासों का नतीजा है कि गोंडा की स्थिति अब प्रदेश स्तर पर बेहतर हो रही है। यहां न केवल आम जनता की सुनवाई होती है बल्कि उनकी शिकायतों का ससमय निस्तारण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार की ओर से जनशिकायतों के निस्तारण के संबंध में जारी आंकड़ों में यह स्थिति उभर कर सामने आई है। सभी 75 जनपदों की स्थिति से जुड़े आंकड़े जारी किए गए हैं। जनपदों के प्रदर्शन के आधार पर रैंक भी आवंटित किए गए। इस रैंकिंग में जनपद गोंडा ने प्रदेश भर में पांचवां स्थान प्राप्त किया है।

जनपद में निर्धारित समय सीमा के भीतर जन शिकायतों के निस्तारण में जिला प्रशासन की ओर से दिखाई गई सक्रियता के चलते यह रैंकिंग मिली है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन गोंडा जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह जिला प्रशासन की पूरी टीम के प्रयासों का नतीजा है।

बता दें, जनशिकायतों के निस्तारण में यह पहली बार है जब जनपद गोंडा की गिनती प्रदेश के टॉप फाइव जिलों में की जा रही है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जून 2023 में जनपद की कमान संभाली थी। मई 2023 में इस रैंकिंग में गोंडा जनपद 64वें स्थान पर था।

शिकायतों का समय पर निस्तारण है प्राथमिकता

जन शिकायतों का समय पर निस्तारण जिलाधिकारी नेहा शर्मा की प्राथमिकता में रहा है। यही कारण है कि जनपद गोंडा की कमान संभालने के बाद नेहा शर्मा ने जनता दर्शन के कार्यक्रम को नियमित किया। अपने स्तर पर जन शिकायतों की न केवल सुनवाई करती हैं, बल्कि पीड़ित को तत्काल राहत दिलाने के प्रयास भी किए जाते हैं। इसी का नतीजा है कि आईजीआरएस पर दर्ज की गई शिकायतों के निस्तारण में जनपद की बेहतर तस्वीर उभर कर सामने आई है।

गांव गांव जाकर दूर की जा रही शिकायत

प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की और जनपद के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने हेतु 2023 में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने ग्राम चौपाल की शुरुआत की। वह खुद गांव गांव जाकर लोगों से मिली । उनकी शिकायतों को सुना और उनके तत्काल निस्तारण के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की। ग्राम चौपाल की लोकप्रियता को देखते हुए इस साल फिर जनपद के दूर दराज के क्षेत्र में बसे करीब 100 गांव में जाकर जिलाधिकारी द्वारा ग्राम चौपाल 2.0 का आयोजन किया जा रहा है।

*पुलिस अधीक्षक ने सम्पूर्ण समाधान दिवस पर दी 3 नये कानूनों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी*

गोण्डा - पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर पर उपस्थित सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों व फरियादियों को 01 जुलाई 2024 से लागू 03 नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के संबंध में विस्तार से बताया गया तथा उपस्थित फरियादियों को 03 नये कानूनों के सम्बन्ध में पम्पलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

उन्होने बताया कि 01 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू कर दिया गया है। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव हुआ है। जैसे हत्या के लिए लगायी जाने वाली धारा 302 अब धारा 101, ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316, हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 हो गयी है। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 हो गयी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा- 111 के तहत संगठित अपराधों (जैसे –अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, अवैध वसूली, भूमि हथियाना, आर्थिक लाभ, साइबर अपराध, अनुबन्ध हत्या, व्यक्तियों व नशीले पदार्थ एवं हथियारों की तस्करी, वैश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी आदि) में शामिल व उनके सहयोगियों को कम से कम 05 वर्ष की कैद व अधिकतम उम्र कैद या मृत्यु दण्ड एवं कम से कम 05 लाख का जुर्माना का प्रवधान है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना राज्य के किसी पुलिस स्टेशन के अधिकारी को दी जा सकती है चाहे वह अपराध पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घटित हुआ हो या नही। थाना प्रभारी द्वारा अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर विचार किए बिना जीरो एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाएगा इन तीन नए प्रमुख कानूनों का उद्देश्य दंड देने की बजाय न्याय देना है। नए कानूनों में फोरेंसिक साक्ष्य संकलन और फॉरेसिंक लैब की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है तथा इन कानूनों में ई-रिकार्ड का प्रावधान किया गया है । ई0- एफ0आई0आर0 व चार्जशीट डिजिटल होंगे। 07 साल या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों में फॉरेसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही को अनिवार्य किया गया है। नए कानूनों में अपराधी को दण्ड एवं पीड़ित को न्याय के विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। कानून में संशोधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। आतंक और संगठित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के महत्व को नए कानून में स्पष्ट किया गया है। अब थाने से कोर्ट तक की सभी प्रक्रिया आनलाइन होगी।

*पुलिस अधीक्षक सम्पूर्ण समाधान दिवस पर तहसील सदर में सुनी जनसमस्याएं, सम्बन्धित अदिकारियों को दिया निर्देश*

गोण्डा- शनिवार को सदर तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल व मुख्य विकास अधिकारी एम. अरून्मोली व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीग शामिल हुए। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत्-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय द्वारा तहसील कर्नलगंज पर जनता की जनसमस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार समस्त क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने तहसील पर जनता की जनसमस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर सौरभ वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर शिल्पा वर्मा, तहसीलदार सदर, प्र0नि0 कोतवाली नगर आदि सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

आज के युग में मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग बढ़ा है - मण्डलायुक्त

गोण्डा । शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में उ०प्र० माटीकला बोर्ड की ओर मंडल के सभी जनपदों से चयनित 120 माटीकला के कामगारों/ शिल्पकारों को निःशुल्क विद्युत चालित चाक तथा टूल किट्स योजना के अंतर्गत जनपद गोण्डा के 10 उद्यमियों को पापकार्प मशीनें व प्रमाणपत्र मणडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील, अध्यक्ष जिला पंचायत घनश्याम मिश्रा व मुख्य विकास अधिकारी एम. अरून्मोली प्रदान की गयी। कार्यक्रम का शुभारम्भ अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन उ०प्र० माटीकला बोर्ड की ओर से परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी अनिल कुमार सिंह एवं मण्डल के अन्य जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में जनपद गोण्डा के 30 कुम्हार लाभार्थी, बहराईच के 30 लाभार्थी एवं श्रावस्ती के 30 लाभार्थी , बलरामपुर के 30 लाभार्थी को विद्युत चलित चाक एवं गोण्डा के 10 उद्यमी लाभार्थी को पापकार्न मशीन दी गयी। कार्यक्रम में एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया जो आये हुए सभी उद्यमियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सराहना की गयी। मुख्य अथिति द्वारा चारों जनपदों से आये हुये अभ्यर्थियों को आय बढ़ाने के गुण भी बताये गये, साथ ही उनके द्वारा मिट्टी के बर्तनों की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में प्रजापति समाज के उत्थान हेतु सरकार द्वारा किये जा रहें प्रयासों पर विचार पप्पू प्रजापति, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महा सभा, प्रजापति पुरम जनपद गोण्डा, प्रजापति समाज के कल्याण के लिए संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यकता पर प्रकाश श्री सीता राम प्रजापति अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा बलरामपुर द्वारा, बैंक से ऋण प्राप्त कर अपने उद्यम को बेहतर बनाने की दिशा में किये गये प्रयासों पर विचार श्री दीनानाथ प्रजापति, उद्यमी प्रजापति पुरम जनपद गोण्डा, उपस्थित उद्यमियों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाले ऋण व्यवस्था पर प्रकाश वंशराज सिंह, उप अग्रणी जिला प्रबन्धक इण्डियन बैंक, गोण्डा तथा उद्यमियो के बेहतर जीवकोपार्जन हेतु सरकार द्वारा किये जा रहें प्रयासो पर प्रकाश मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा बताया गया। जनपद के धर्मेन्द्र यादव, सहायक अध्यापक, शिक्षक फाईन आर्ट, स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज गोण्डा के द्वारा तकनीकी सत्र, श्री चन्द्रशेखर, सहायक अध्यापक, शिक्षक फाईन आर्ट, महाराजा देवी बक्श सिंह, इण्टर कालेज बेलसर, जनपद गोण्डा के द्वारा शिल्पकारी सत्र एवं ज्ञान चन्द्र आर्या, शिक्षक फाईन आर्ट, भैया राघव राम गांधी विद्या मंदिर राधा कुण्ड गोण्डा के द्वारा व्यवसायिक सत्र प्रकाश डाला गया।

सरकार मिट्टी से जुड़े कारीगरों के विकास के लिए कर रही निरंतर प्रयास

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी कुम्हार बन्धु से कहा कि आज के समय में मिट्टी के बर्तन व अन्य कलाकृतियां का उपयोग काफी बढ़ गया है। सरकार कुम्हारों की स्थिति में सुधार के साथ ही उन्हें वर्तमान तकनीकियों से भी जोड़ना चाहती है, जिससे वह अपना भरण पोषण के साथ ही अपनी जीविका सुचारू रूप से चला सकें।सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आधुनिक उपकरणों से सभी कुम्हार बंधु व मिट्टी कारीगर अपनी आमदनी बढ़ाएं।

मिट्टी के बर्तन में पका भोजन स्वादिष्ट व लाभदायक होता है

इस मौके पर आयुक्त ने कहा कि आज के युग में मिट्टी से बने बर्तन काफी लोकप्रिय हैं। इन बर्तनों में पकाया हुआ भोजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक व लाभदायक भी होता है। मिट्टी में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। जब मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाता है तो सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचता है। उन्होंने कहा कि सभी कुम्हार बंधु व मिट्टी कारीगर अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन करें उन्हें बाजार में विक्रय करें।

सरयू नदी में मछली मारने गए तीन युवक नहाने के चक्कर में एक युवक डूबा ,लापता

नवाबगंज (गोंडा)।सरयू नदी में मछली मारने गए तीन युवक नहाने के चक्कर में एक युवक डूबा लापता सेझिया प्रधान कन्हैयालाल यादव ने घटना की पुष्टि की।

मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के दत्तनगर गांव के ढेमवाघाट पर शुक्रवार सुबह सेझिया तरबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले छ युवक मछली मारने आये थे, इसी दौरान वह लोग नदी मे नहाने लगे, अचानक अछैवर पुत्र रामदरस बहाव तेज होने के कारण पानी मे बह गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक युवक लोगों की आंखों से ओझल हो गया ।

घटना की सूचना पर पुलिस टीम और स्थानीय लोगों की सहायता से युवक को लोग खोजने मे जुटे रहे पर पता नही चल सका। मौके पर काफी संख्या मे लोग मौजूद है । पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, फिर भी किसी की हिम्मत नही हुई, नदी मे कूदने की। जहाँ नदी में बहे युवक को तरबगंज थाना क्षेत्र के सेझिया गाँव का बताया जा रहा है। गांव के प्रधान कन्हैया लाल यादव ने बताया कि जो युवक डूबा है, वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। गांव के करीब छ लोग मछली पकड़ने ढेमवाघाट गये थे, खबर लिखे जाने तक युवक का पता नही चल पाया है।

भाजपा विधायक रमापति शास्त्री के द्वारा पौधरोपण किया गया

नवाबगंज (गोंडा) ।वनमहोत्सव के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया है वनविभाग द्वारा टिकरी रेंज पर मुख्य अतिथि मनकापुर भाजपा विधायक रमापति शास्त्री के द्वारा पौधरोपण किया गया वही परसापुर थनवा गांव मे वीडीओ व प्रधान ने किया पौधरोपण।

मिली जानकारी अनुसार क्षेत्र के टिकरी रेंज पर भाजपा मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री ने वनविभाग द्वारा आयोजित वनमहोत्सव अन्तर्गत पौधरोपण किया और उपस्थित लोगों को अपने अपने घरो आसपास लगाने के लिये पौधे भी बांटे इस मौके पर विधायक का टिकरी रेंज अधिकारी विनोद कुमार नायक ने बुके देकर स्वागत किया।

वही परसापुर थनवा गांव मे वीडीओ विजयकांत मिश्रा प्रधान वीपतराम एडीओ पंचायत मनोज गुप्ता सहित अन्य लोगों ने सामूहिक रूप से पौधरोपण किया। इस मौके पर भाजपा मनकापुर विधायक प्रतिनिधि वेदप्रकाश दुबे जनार्दन प्रसाद तिवारी बाबूलाल शास्त्री रामगोपाल तिवारी विजय उपाध्याय संतोष कुमार उर्फ थुल्लुर शुक्ला रज्जन पांडेय रामबहादुर चौहान सुनील कुमार अंकित चौहान पिंकू सिंह आज्ञाराम मौर्या बालक राम विवेक सिंह नंदगोपाल श्रीवास्तव वनदरोगा, वनरक्षक मनीष सिंह योगेश मिश्रा रामपाल रामकेश रामसेवक पशुपतिनाथ शुक्ला रामकुमार सुरेन्द्र यादव मंगल रामकुमार रजनीश मिश्रा राजू यादव मुकेश वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

थाना छपिया पुलिस द्वारा हत्या की घटना में प्रकाश में आये हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद


गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु०अ०सं०-186/24, धारा 302 भादवि से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त राजमन पुत्र रामशंकर निवासी नेतौरी मौजा मकोइया थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा को फुलपुर चौराहे से पहले रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा (आलाकत्ल) बरामद किया गया ।

वादिनी कल्यानी कुमारी पत्नी दिलीप कुमार निवासी ग्राम मकोइया थाना छपिया जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 02.07.2024 को थाना छपिया पुलिस को सूचना दी गयी की उसके पति दिनाकं 29.06.24 को बभनान बाजार सब्जी लेने गये थे वापस नही आये। दिनांक 01.07.2024 को सुबह पता चला की जमुनहा गाँव में अनाज के गोदाम के पीछे उनकी लाश पड़ी हुई है ।

तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर मु०अ०सं० 186/24, धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया एवं तत्काल उच्चाधिकारीगण द्वारा थाना स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । मृतक के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजवाया गया । पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में 03 पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष छपिया सहित एस0ओ0जी0/सर्विलास को घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था ।

आज दिनांक 05.07.2024 को थाना छपिया पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला प्रकाश में आया अभियुक्त- राजमन पुत्र रामशंकर निवासी नेतौरी मौजा मकोइया थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा को फूलपुर चौराहे से पहले रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त और मृतक दिलीप (वादिनी का पति) आपस में दोस्त थे और कुछ महिने पहले दिल्ली में साथ रहकर पेंटिंग/पी0ओ0पी0 आदि का कार्य करते थे। उसी दौरान अभियुक्त राजमन से मृतक दिलीप ने 2,000/- रूपये उधार लिए थे। अभियुक्त द्वारा बार-बार अपने पैसे मांगने पर भी मृतक द्वारा पैसे नही लैटाया गया। इससे अभियुक्त मृतक से खिन्न/क्षुब्ध था। दिनांक 29.06.2024 को अभियुक्त ने मृतक दिलीप को फोन करके बुलाया और उसे जमुनहा गाँव में अनाज के गोदाम के पीछे ले जाकर शराब पिलाई। उसी दौरान अभियुक्त द्वारा दिलीप से पैसे माँगने को लेकर कहा सुनी हुई । जिसके बाद अभियुक्त ने नशे की हालत में दिलीप के सिर पर ईट के टुकडे से चोट पहुचाकर जान से मार दिया और मौके से फरार हो गया।

*डीबीटी एक्टिव होने पर ही मिलेगी पेंशन*

गोण्डा । बैंक खाते में डीबीटी/एनपीसीआई एक्टिव न होने से पति की मृत्‍युपरान्‍त निराश्रित महिला पेंशन रूक गयी है।

लाभार्थी को पेंशन पाने के लिए खाते में डीबीटी/एनपीसीआई एक्टिव कराना होगा। यह जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि प्रथम किश्त माह जून 2024 में निराश्रित महिला पेंशन की किश्त जारी हुई है, जिन लाभार्थियों को निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त नहीं हुई है, वह लाभार्थी अपने बैंक से सम्पर्क कर खाते में डीबीटी/एनपीसीआई एक्टिव करा दें, ताकि उन्हे पेंशन प्रेषित की जा सके। उन्होने बताया कि आधारबेस्ड पेमेंट के लिए खाते में डीबीटी/एनपीसीआई एक्टिव होना अनिवार्य है।

जिला प्रशासन ने सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों की कोशिश को किया नाकाम

गोण्डा । जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की सक्रियता से 26.50 कुंतल गेहूं की कालाबाजारी करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस खाद्यान्न को मंडी में बेचने की कोशिश की जा रही थी।

फिलहाल खदान और उसे ले जाने में प्रयुक्त किए गए पिकअप वाहन को हिरासत में ले लिया गया है। अब, इसकी कालाबाजारी में संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है।

वहीं, जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मामला गुरुवार का है। इमलिया गुरुदयाल निवासी एक व्यक्ति ने जिला प्रशासन को बड़गांव पुलिस चौकी के आगे बहराइच रोड पर सार्वजनिक वितरण प्राणी के ट्रक से सरकारी खाद्यान्न उतार कर पिकप पर लादकर मंडी में बेचने के लिए ले जाने के संबंध में सूचना दी।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर जिला पूर्ति अधिकारी और उनकी टीम हरकत में आई। पूर्ति निरीक्षकों की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह सुबह 6: 40 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आया था। बड़गांव पुलिस चौकी के पास से लौटते समय उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ी। इस ट्रक से पिकअप पर खाद्यान्न लोड किया जा चुका था। पिकअप के चालक से जब पूछा गया कि खाद्यान्न कहां ले जाया जा रहा है तो वह नहीं बता पाया। कुछ लोगों के साथ उसने पिकअप का पीछा किया और महादेव धर्म कांटा से लौटते समय उसे महादेव पेट्रोल पंप के पास रोक लिया गया।

पूर्ति निरीक्षकों की टीम ने पिकअप वाहन संख्या यूपी 40 एटी/5857 के चालक लखन लाल गुप्ता उर्फ छोटू से पूछताछ की। चालक ने बताया कि उसने रानी बाजार निवासी रवि कुमार गुप्ता के कहने पर खाद्यान्न का भाड़ा लिया था।

पिकअप वाहन में लदे खाद्यान्न का निरीक्षण किया गया। खाद्यान्न का कुल वजन 26.50 कुंतल पाया गया। पिकअप वाहन में लदे खाद्यान्न के बोरों पर गवर्नमेंट आफ पंजाब, क्रॉप ईयर 2023-24 लिखा हुआ पाया गया। बोरों में भरे गेहूं का औसत वजन लगभग 50 किलो है । अधिकांश बोरे नील धागे से ई-मशीन से सिला हुआ पाए गए।

जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि बरामद खाद्यान्न किसी व्यापारी या किसान का व्यक्तिगत नहीं है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटेदारों के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए लाया गया था।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न व पिकअप वाहन को अधिगृहित करते हुए नगर पालिका परिषद गोंडा के उचित दर विक्रेता शाहिन बेगम की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया है कि वह सुपुर्दगी में दिए गए खाद्यान्न एवं पिकअप वाहन को खुर्द बुर्द नहीं करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि पिकअप चालक लखनलाल गुप्ता और रवि कुमार गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस कालाबाजारी में संलिप्त अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं।