भूल वश बैंक ने आपके अकाउंट से एक लाख रुपए नहीं काटे थे
संभल।जनपद संभल के बहजोई निवासी सूर्य प्रकाश उर्फ राजू ने अपनी पुत्री के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक लाख रुपए की एक एफडी बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कराई थी जब एफडी मेच्योर हुई तो उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए वह बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा कार्यालय बहजोई में पहुंचे और अपनी एफडी का भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा जिस पर बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा यह बताया गया की प्रश्नगत एफडी करते समय भूल वश बैंक ने आपके अकाउंट से एक लाख रुपए नहीं काटे थे।
जिस कारण एफडी का भुगतान दिया जाना संभव नहीं है और न ही उसकी ब्याज जिस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया तो उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग जनपद संभल में एक परिवाद आयोजित किया और जिसे उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए बैंक को आदेशित किया था कि शाखा प्रबंधक एवं वशिष्ठ शाखा प्रबंधक के वेतन से दस दस हजार रुपए की वसूली कर परिवादी को अदा करें तथा ₹5000 बाद व्यय भी अदा करें उक्त आदेश के अनुपालन में बैंक द्वारा ₹25000 जिला उपभोक्ता आयोग में जमा किए गए ।
जिसे सूर्य प्रकाश राजू ने प्राप्त कर लिया परिवादी के अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने जिला उपभोक्ता आयोग में यह कहते हुए मुकदमा आयोजित किया कि बैंक ऑफ़ बड़ोदा द्वारा माननीय आयोग के आदेश का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि आयोग का आदेश था कि वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक के वेतन से दस दस हजार रुपए काटकर परिवादी को अदा करें विपक्षी द्वारा जो भी धनराशि माननीय आयोग में जमा की गई है वह उक्त दोनों के वेतन से कटकर दाखिल नहीं की गई है।
अगर उनकी वेतन से काटी गई है तो उनकी सैलरी स्लिप माननीय आयोग में प्रस्तुत करें जिस पर बैंक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने आयोग को अवगत कराया की उक्त पैसे उन दोनों की ओर से ही जमा किए गए हैं सैलरी स्लिप मांगने पर उन्होंने अपनी असमर्थता जताई जिस पर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगण ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं तथा नियत तिथि से पूर्व आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नर बड़ौदा को कहा गया है।
May 23 2024, 17:24