*मौन अवधि हुई लागू, अब प्रचार करने पर हो सकती है 2 साल की जेल*
गोण्डा- जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार 57-कैसरगंज तथा 59-गोण्डा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि आज शाम 06 बजे से प्रारम्भ हो गई है। अब मतदान समाप्ति की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध किया जाता है। जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति 57-कैसरगंज तथा -गोण्डा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई को शाम 6 बजे तक निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे सम्बोधित करेगा या चलचित्र टेवीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रदर्शन नही करेगा या कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नही करेगा।
वह व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि 02 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा।
May 18 2024, 19:19