दुमका:मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना,20 फरवरी से स्पेशल कैम्प,50 वर्ष से ऊपर की महिला व पुरुष कर सकते है आवेदन
दुमका :- मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ अब 50 वर्ष से ऊपर की महिला और पुरुष भी उठा सकते है। लाभुकों की उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गयी है। इस पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य की महिला तथा अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के 50-60 वर्ष आयुवर्ग के पुरुषो को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभुकों तक पहुंचाने के लिए 20 फरवरी से 22 फरवरी तक दुमका जिले के सभी प्रखंड के सभी पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों के वार्डों में शिविर लगाकर आवेदन पत्र लिया जाएगा।
उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उपायुक्त ए0 दोड्डे ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन लाभुकों की उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष की गई है।
अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के 50-60 वर्ष आयुवर्ग के पुरुषों के लिए आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। कहा कि 50-60 वर्ष आयुवर्ग के महिलाओं, अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अनुसूचित्त जाति (SC) के योग्य लाभुकों को शत-प्रतिशत योजना से आच्छादित किया जाना है। इसे लेकर सभी पंचायत व वार्ड में शिविर का आयोजन कर लाभुकों को लाभ पहुँचाया जाना है।
शिविर का समय 12:00 बजे मध्याहन से 04:00 बजे अपराहन तक किया जाएगा। लोगों को इस योजना की जानकारी पहुँचाने के लिए वृहत पैमाने पर जिला व प्रखंड स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कहा कि शिविर के सफल संचालन एवं देख रेख के लिए जिला स्तर से वरीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है।
शहरी क्षेत्र में 20 फरवरी से 22 फरवरी तक इन्डोर स्टेडियम, मंदिर परिसर पोखरा चौक एवं Health Wellness Center शिव पहाड़ मंदिर के निकट शिविर का आयोजन किया जाएगा।
इससे पूर्व उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि 20 फरवरी से 22 फरवरी तक कैम्प लगाकर सभी पंचायतों से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।निदेश दिया कि सभी कैम्प पर पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की जाय ताकि आवेदनों का ऑनलाइन एंट्री ऑन द स्पॉट किया जा सके।
साथ ही सभी आवेदकों को आवेदन जमा करने के बाद पावती रशीद निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं ताकि भविष्य में उनके आवेदन की ट्रैकिंग की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा एवं शहरी क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी एवं पूर्व वार्ड पार्षद आवेदन का सत्यापन करेंगे।
प्रखंड के वरीय पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड के पंचायतों का निरीक्षण करेंगे। कहा कि वैसे लाभुक जिनका बैंक खाता नहीं है वैसे लाभुकों का बैंक खाता खुलवाने का कार्य बीडीओ सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुषों का अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन पंचायत स्तर पर लगे कैम्प के माध्यम से की जाय। कहा कि वैसी महिला जिनके पति को किसी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने का बाद पेंशन मिल रहा हो अथवा वैसे पुरुष जिनकी पत्नी को सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने का बाद पेंशन मिल रहा हो वे इस योजना के लाभुक नहीं होंगे।
इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अबुआ आवास योजना के लाभुकों का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करने का निदेश दिया है।
(दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)
Feb 19 2024, 19:20