बीपीएससी की अनुशंसा पर हुई शिक्षक बहाली में बड़ी गड़बड़ी, परीक्षा अनुतीर्ण और अपात्र 11 अभ्यर्थियों की हुई नियुक्ति
औरंगाबाद - बिहार लोक सेवा आयोग(बीपीएससी) की अनुशंसा पर हुई शिक्षक बहाली में औरंगाबाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा अनुतीर्ण और अपात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का भंडाफोड़ हुआ है। औरंगाबाद जिले में इस तरह के अपात्र 11अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर बहाली हुई है। इन अपात्र अभ्यर्थियों की बहाली का खुलासा खुद शिक्षा विभाग ने ही इनके शैक्षिक-प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच में किया है। विभाग ने प्रमाण पत्रों की जांच प्रथमदृष्टया इन अभ्यर्थियों की बहाली को त्रुटिपूर्ण माना है। इसे लेकर विभाग ने इन अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। माना जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
प्रमाण पत्रों की जांच में पाई गई त्रुटियां-औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रमाण पत्रों की जांच में औरंगाबाद जिले में 11 अभ्यर्थियों की बहाली त्रुटिपूर्ण पाई गई है। इसे लेकर उन्होने संबंधित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है।
पत्र में कहा है कि बीपीएससी की ओर से अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में 11 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को त्रुटिपूर्ण पाया गया है।
इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पाए गए त्रुटिपूर्ण-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) ने बताया कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाया गया है, उनमें नबीनगर प्रखंड के दीपक कुमार, अंकुश कुमार, रफीगंज के कुंदन कुमार, किरण, ओबरा की रम्भा कुमारी, कुटुम्बा की कुमारी सुशिला, देव के सतीश, गोह की कुमारी श्वेता, औरंगाबाद के राकेश कुमार, मदनपुर की सोनी कुमारी एवं रफीगंज की कुमारी शशिकला शामिल है।
इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति सीटेट, एसटेट, छह महीने का पीडीपीईटी, बीएड और सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग प्रमाण पत्र के आधार पर हुई हैं, जिसमें त्रुटि पाई गई है।
पांच अभ्यर्थी सीटेट व एक एसटेट अनुतीर्ण-इन अभ्यर्थियों में पांच अभ्यर्थी सीटेट-एसटेट अनुतीर्ण है। इनमें नबीनगर के दीपक कुमार, अंकुश कुमार, रफीगंज के कुंदन कुमार, ओबरा की रम्भा कुमारी एवं देव के सतीश सीटेट अनुतीर्ण है। वही रफीगंज की किरण एसटेट अनुतीर्ण है। वही कुटुम्बा की कुमारी सुशिला छः माह की पीडीपीईटी कोर्स उतीर्ण है, जो वर्ग-1 से पांच के लिए शिक्षक पद पर बहाली के लिए वैध नही है।
वही गोह की कुमारी श्वेता और औरंगाबाद के राकेश कुमार बीएड डिग्रीधारी है। इनकी नियुक्ति वर्ग-1 से 5 के लिए प्राईमरी टीचर के पद पर हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बीएड योग्यताधारी की बहाली प्राथमिक शिक्षक के पद पर नही की जानी है। इसके अलावा मदनपुर की सोनी कुमारी के साथ एसटेट प्रमाण पत्र की वैधता-अवैधता का मामला है जबकि रफीगंज की कुमारी शशिकला की वर्ग-1से 5 के लिए शिक्षक पद पर नियुक्ति सेकंड्री टीचर ट्रेनिंग प्रमाण पत्र पर हुई है। यह शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वर्ग-1 से पांच के शिक्षक की बहाली के लिए अमान्य है।
इन सभी 11 शिक्षक अभ्यर्थियों के संबंध में एक सप्ताह के अंदर अपना पक्ष मंतव्य के साथ रखने का आदेश दिया है ताकि इन शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके। इस आदेश के बाद सभी संबंधित बीईओ ने इन अभ्यर्थियों से कारणपृच्छा मांगी है, जिसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Dec 20 2023, 20:04