शादी अनुदान योजना के बारे में अयोध्या जिलाधिकारी ने दी जानकारी
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अयोध्या ।जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) निःसहाय, निर्धन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्री की शादी हेतु शादी अनुदान योजना के अंतर्गत एक पिता की अधिकतम दो पुत्रियों हेतु प्रति पुत्री 20000 रुपये अनुदान दिया जाता है।
इसके लिए शासन द्वारा जनपद अयोध्या को 464 लाभार्थियों हेतु धनराशि जारी की जा चुकी है। अभी तक कुल 136 लाभार्थियों को 27.20 लाख रुपए से लाभान्वित किया जा चुका है। योजना पूर्णतः ऑनलाइन है । आवेदन करने हेतु आवेदक एवं उसकी पुत्री के आधार नंबर की आवश्यकता है।
पंजीकरण करते समय दोनों आधार नंबर से कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जिस पर आवेदन करते समय ओटीपी प्राप्त होता है । ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करने के पश्चात आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।
शादी के तिथि तक पुत्री की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक portal https://www.shadianudan.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को अपने जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र एवं बैंक संबंधित विवरण की आवश्यकता पड़ती है।
ऑनलाइन आवेदन में गलत प्रविष्टि करने पर ऑनलाइन आवेदन निरस्त होने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन किसी भी जन सेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट या व्यक्तिगत स्मार्टफोन से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट और उसके साथ समस्त संलग्नक जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड की छाया प्रति इत्यादि संबंधित खंड विकास अधिकारी या संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें ।
उक्त योजना के अंतर्गत जनपद अयोध्या में काफी कम आवेदन किया जा रहा है। अतः समस्त पात्र आवेदकों से अनुरोध है कि कृपया उक्त योजना का लाभ लेने हेतु पोर्टल पर अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें। उक्त जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अयोध्या ने दी है।
Dec 08 2023, 18:32