पूर्णिया: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनाओं की क्रियान्वयन एवं आम लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बैठक
पूर्णिया: जिला पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनाओं की क्रियान्वयन एवं आम लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में आयोजित किया गया।
समीक्षा बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आमजनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-8803, दिनांक-23.11.2023 द्वारा 'मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना' अधिसूचित किया गया है।
उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण शुरू करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण का क्रियान्वयन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।
दिनाक 05 दिसंबर से 19 दिसंबर 2023 तक योजना का प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम निर्धारित है।
प्रखंडवार योग्य व्यक्तियों सेआवेदन प्राप्त करने की तिथि 05.12.2023 से 27.12.2023 तक निर्धारित किया गया है।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2023 तक प्रखंडवार एवं कोटिवार प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने का समय सीमा निर्धारित है।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तैयार किया गया वरीयता सूची को दिनांक 29 दिसंबर 2023 को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष लाभुकों को चयन करने हेतु समर्पित किया जाएगा।
स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को जिला परिवहन कार्यालय पूर्णिया में प्रकाशित किया जाएगा।
प्रकाशित सूची के तीन दिनों की समय-सीमा में आपत्ति आमंत्रित करने की तिथि 02.01.2024 को निर्धारित है
जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 को किया जाना है।
जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला दिनांक 08.01.2024 से 09.01.2024 तक निर्धारित किया गया है।
बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णिया के कार्यालय में दिनांक 08.01.2024 से समर्पित किया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा।
इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर सभी प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस 5,00,000/- (पाँच लाख) रू० अनुदान का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जाएगा।
परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-8803, दिनांक-23.11.2023 के आलोक में यह सर्वथा सुनिश्चित किया जाएगा कि एक प्रखंड में सात [2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक समुदाय से, 1 सामान्य वर्ग ।
जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से प्रखंड स्तर पर बस के क्रय हेतु आमजनों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से वाहन मेला का आयोजन किया जाए।
जिसमें अधिकृत बस (वाहन) डीलर तथा बैंकों / वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाए। इससे लाभुकों को यथोचित वाहन के चयन तथा उसके वित्त पोषण कार्य में सहजता आएगी।
जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण पारदर्शिता के साथ इस योजना का लाभ योग्य लाभुकों को स समय सुलभ कराना सुनिश्चित करें। लोगों को जागरूक करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इसका गहन प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके।
बैठक में उप विकास आयुक्त नगर आयुक्त सहायक समाहर्ता जिला परिवहन पदाधिकारी निदेशक डीआरडीए स्थापना प्रभारी पदाधिकारी मंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर पूर्णिया तथा संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे और प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।
Dec 07 2023, 17:34