किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान की बिल्डिंग के बाहर मचाया तमाशा, तो होगी कार्रवाई
रायपुर- रायपुर के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक सभी सरकारी बिल्डिंग्स और कुछ चुनिंदा प्राइवेट संस्थानों के बाहर अगर शोर मचाया गया तो कार्रवाई होगी। कोई भी माइक, साउंड सिस्टम, DJ,के इस्तेमाल हंगामे भाषण, नारेबाजी पर एक्शन लिया जाएगा।
जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक चुने हुए क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोषित किया है। जारी निर्देश के अनुसार सभी शासकीय, प्राइवेट हॉस्पीटल, समस्त शासकीय अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, जैसे स्कूल कॉलेज, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय और मंत्रालय, संचालनालय, तथा समस्त शासकीय कार्यालय के 100 मीटर एरिया में ये नियम लागू होगा।
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के हॉस्पीटल, शैक्षणिक संस्थान एवं कार्यालय शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने इसे लेकर निर्देश दिए थे। शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा है। कोलाहल नियम 1985 और ध्वनि प्रदुषण नियम 2000 के तहत लोगांे को नियम न मानने पर कार्रवाई से गुजरना होगा।
Nov 25 2023, 16:38