कारागार में निरूद्ध बंदियों को दी विधिक जानकारियां
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ललितपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रोदय कुमार के निदेर्षानुसार, अपर जिला जज/सचिव कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिव कुलदीप सिंह ने जेल में निरूद्ध रहते हुए भी बन्दियों को प्रदत्त अधिकार के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया।
ऐसा अपराध जिसकी सजा 7 साल या उससे कम है या अभियुक्त ने पहली बार अपराध किया है, वह अपनी सजा कम करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सजा में सौदेबाजी कर सकता है। छोटे अपराधों में पीड़ित और अभियुक्त आपसी सामंजस्य से सौदेबाजी कर सकता है। छोटे अपराधों में पीड़ित और अभियुक्त आपसी सामंजस्य से सौदेबाजी कर सकते हैं। इसे ही प्ली बारगेनिंग कहा जाता है। प्ली बारगेनिंग में कम सजा में अपराधियों को छोड़ दिया जाता है. अगर कोई आरोपी अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे कम सजा दी जाती है।
लेकिन प्ली बारगेनिंग का लाभ किसी भी विचाराधीन आरोपी को एक बार ही मिल सकता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए अभियुक्त व पीड़ित व्यक्ति प्ली बारगेनिंग कर सकते हैं। शिविर के बाद बन्दियों से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। सचिव ने निरूद्ध बन्दियों को अवगत कराया कि वे अधिवक्ता की उपलब्धता हेतु एवं अन्य प्रकार की समस्या हेतु कारापाल के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर को प्रार्थना पत्र प्रेषित करें। शिविर के अन्त में अधीक्षक लाल रत्नाकर सिंह ने आभार जताया।
इस दौरान सचिव कुलदीप सिंह, अधीक्षक लाल रत्नाकर सिंह, उप कारापाल शकुन्तला देवी, चिकित्सा अधिकारी डा.विजय द्विवेदी, जेल में निरूद्ध बन्दीगण एवं जिला कारागार के कर्मचारीगण उपस्थित हुये।
Nov 24 2023, 18:29