बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् डीएम ने द्वितीय अपील की सुनवाई की, कई मामलो का किया ऑन-स्पॉट निपटारा
नवादा:- दीपक कुमार मिश्रा प्रभारी जिला पदाधिकारी, नवादा ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की।
आज द्वितीय अपील के तहत 12 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 09 मामलों का ऑन-स्पाॅट निवारण कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद महेन्द्र प्रसाद, ग्राम-अकरी, अंचल-मेसकौर द्वारा दिनांक 01.06.2023 को आॅनलाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था। जिसमें अंचल अधिकारी मेसकौर द्वारा मामले का जाॅच किया गया। जाॅच प्रतिवेदन के आधार पर दायर परिवाद का निवारण कर दिया गया।
द्वितीय अपीलवाद प्रखंड-पकरीबरावां, ग्राम-भगवानपुर के कारू हलवाई द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत् दिनांक 06.06.2023 को ऑनलाईन द्वितीय अपील दायर किया गया। प्रश्नगत दायर अपील की सुनवाई कर समस्या का निवारण कर दिया गया।
परिवादी ग्राम-जलालपुर, पो0-गुंजारचक, थाना-चण्डी, जिला -नालंदा के श्री अनिल कुमार ने दिनांक 12.05.2023 को ऑनलाईन शिकायत दायर किया, जिसे संबंधित पदाधिकारी के जाॅचोपरान्त समस्या का निवारण कर दिया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों में पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर और रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है।
आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायतें अपील की जा सकती है।
आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।
नवादा से राकेश कुमार चंदन
Jul 18 2023, 18:47