*बीडीओ से 31 हजार की वसूली का आदेश*
भदोही- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खंड विकास अधिकारी औराई के विरुद्ध वसूली के लिए पत्र जारी किया है। इसमें डीएम को निर्देश दिया है कि वह बीडीओ से 31,680 रुपये की वसूली सक्षम अधिकारी से कराकर नौ अगस्त तक पत्रावली भेजना सुनिश्चित करें।
ज्ञानपुर के राजापुर निवासी राजेंद्र कुमार मालवीय के मामले में आठ अप्रैल 2019 को जिला उपभोक्ता आयोग के तत्कालीन पीठ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह और सदस्य अनीता ने बीडीओ औराई को 23 हजार रुपये अदा करने का निर्देश दिया था। लेकिन, इसका अनुपालन बीडीओ ने नहीं किया। इस पर वादी के अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडेय ने 30 मई 2019 को अवमानना वाद दाखिल किया। आयोग ने बीडीओ को उपस्थित होने का निर्देश दिया, लेकिन वह नहीं आए और न ही धनराशि की अदायगी ही सुनिश्चित कराई गई।
इस पर जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष संजय कुमार डे की ओर से 15 मार्च 2023 को जिलाधिकारी भदोही को वसूली पत्र भेजते हुए निर्देश दिया गया कि धनराशि की वसूली करके अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग भदोही के पद नाम से जमा कराना सुनिश्चित करें। लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। इस पर डीएम को रिमाइंडर भेजा गया। न्यायालय के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि आयोग ने प्रयागराज, गोरखपुर सहित कई जिलों के निर्णय के आधार पर यह फैसला दिया।
Jul 15 2023, 14:58