अब ओटीटी पर भी तंबाकू के खिलाफ जारी करनी होगी चेतावनी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नए नियम
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वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं जिनके मुताबिक अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओटीटी पर कॉन्टेंट दिखाने वाले पब्लिशकर अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ओटीटी प्लेटफार्म को अब तंबाकू विरोधी चेतावनियों और अस्वीकरणों को प्रदर्शित करना होगा, जैसा कि हम सिनेमाघरों में और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली फिल्मों में देखते हैं।कार्यक्रम के दौरान तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाए जाने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्क्रीन के निचले हिस्से में एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी। मंत्रालय इस निर्णय पर पहले से विचार कर रहा था।एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने तंबाकू के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को खत्म कर तंबाकू के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) नियम, 2004 (COTPA) लागू किया है।
स्वास्थ्य और परिवाल कल्याण मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में का है, 'अगर कोई पब्लिशर इन नियमों को नहीं मानता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक कमेटी स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले में कार्रवाई करेगी।
अब नए आदेश के मुताबिक, कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में हर हाल में तंबाकू से जुड़ी वैधानिक चेतावनी दिखानी ही होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसे जा रहे कंटेट में तंबाकू उत्पादों को इस्तेमाल से जुड़ी चेतावनी को लेकर सरकार को कई शिकायतें मिली थीं। जिसके बाद काफी विचार-विमर्श करने के बाद अब सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया है।
May 31 2023, 16:21