युगांडा में समलैंगिक संबंध बनाने पर मिलेगी सजा-ए-मौत, राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने दी कानून को मंजूरी
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भारत में समलैंगिक शादी को लेकर चल रही बहस के बीच युगांडा में एक बड़ा फैसला हुआ है। युगांडा में समलैंगिक संबंधों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अब युगांडा में समलैंगिक संबंध बनाने पर उम्र कैद से लेकर मौत की सजा तक मिल सकती है। 30 अफ्रीकी देशों की तरह युगांडा में पहले से ही समलैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध लगे हुए हैं लेकिन इसके लिए इतने सख्त कानून नहीं थे। सोमवार को राष्ट्रपति योवेरी मुसेवनी द्वारा पारित कानून इसे दुनिया का सबसे सख्त कानून बनाता है।
युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी की ओर से समलैंगिकता से जुड़े बिल पर साइन करने के बाद एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए ये दुनिया का सबसे कठोर कानून बन गया है। नया कानून अब भी ‘गंभीर समलैंगिकता’ के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। इसमें एचआईवी से संक्रमित लोगों के साथ-साथ नाबालिगों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों के साथ यौन संबंध बनाना शामिल किया गया है। कानून के मुताबिक ‘समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश’ करने वाले एक संदिग्ध को 14 साल तक की कैद हो सकती है।
इससे पहले राष्ट्रपति मुसेवेनी ने अप्रैल में नेशनल असेंबली को बिल वापस भेज दिया था। जिसमें बदलाव करके एलजीबीटीक्यू के रूप में पहचान रखने वालों और वास्तव में समलैंगिकता में शामिल होने के बीच अंतर करने के लिए कहा गया था। लेकिन सांसदों ने इस बात को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि बार-बार अपराधियों को मौत की सजा दी जा सकती है। हालांकि कानून के खिलाफ युगांडा के हाईकोर्ट में एक कानूनी चुनौती यह तर्क देते हुए दायर की गई है कि कानून स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है।
कानून पास होते ही दुनियाभर में इसकी आलोचनाएं शुरू हो चुकी हैं। वेर्स्टन देशों ने इस कानून की जमकर आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सारी दुनिया के लिए एक दुखद बताया है। बाइडेन ने कहा, इस कानून को जितनी जल्दी हो सके रद्द कर देना चाहिए। बाइडेन ने ऐसा न करने पर पूर्वी अफ्रीकी देश में सहायता और निवेश में कटौती करने की धमकी दी।
May 30 2023, 19:00