एनआईए की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का यासीन मलिक को नोटिस, 'टेरर फंडिंग केस में फांसी की मांग
#delhi_high_court_issues_notice_to_yasin_malik
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। आतंकी संगठन जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक को ये नोटिस एनआईए की ओर से टेरर फंडिंग मामले में फांसी की सजा दिए जाने की मांग पर जारी किया गया है।दिल्ली हाईकोर्ट कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की फांसी की सजा की मांग वाली एनआईए की याचिका पर कल सुनवाई करेगा।मलिक फिलहाल उम्रकैद की सजा काट रहा है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने मलिक को नौ अगस्त को उसके समक्ष पेश करने के लिए वारंट भी जारी किया। एनआईए की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मामले को 'दुर्लभतम' मानते हुए, आतंकवाद और पृथकतावादी गतिविधियों में लिप्त आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए।मेहता ने कहा कि मलिक ने भारतीय वायुसेना के चार अधिकारियों की 'सनसनीखेज' हत्या की और यहां तक कि तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कराया, जिसके कारण चार खूंखार अपराधियों को रिहा कर दिया गया, जिन्होंने मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमले की साजिश रची।
तुषार मेहता ने एनआईए की ओर से दलील देते हुए कहा कि आप (यासीन मलिक) पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर आएंगे और फिर दोष कबूल कर लेंगे। इसके बाद जेल में बंद हो जाएंगे, ताकि बाद में आपको छुड़ाया जा सके।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'यह ध्यान में रखते हुए कि इस याचिका में इकलौते प्रतिवादी यासीन मलिक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत आरोपों पर लगातार जुर्म कुबूल किया है,जिसमें मौत की सजा के विकल्प का प्रावधान है। हम उसे नोटिस जारी करते हैं....जो जेल अधीक्षक द्वारा उसे दिया जाएगा।' आदेश में कहा गया कि अगली सुनवाई में उसे पेश करने के लिए वारंट जारी किया जाए। अदालत ने एनआईए के उस आवेदन पर भी मलिक को नोटिस जारी किया जिसमें मौजूदा अपील को "फिर से दाखिल" करने में देरी को माफ करने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि 24 मई 2022 को एक निचली अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मलिक को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (यूएपीए) अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराधों में दोषी ठहराया था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी।मलिक ने यूएपीए सहित अन्य आरोपों पर जुर्म कुबूला था, उसे दोषी करार दिया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
May 30 2023, 10:34