*पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना की जिलाधिकारी ने किया समीक्षा*
अमेठी। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र कुमार पांडेय ने बताया कि शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु धनराशि रू0 20 हजार प्रति लाभार्थी प्रदान किया जाता है। उक्त योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वेबसाइट www.shadianudan.upadc.gov.in पर उसी वित्तीय वर्ष में शादी से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद आवेदन किया जा सकता ।
उन्होंने कहा कि आवेदक की वार्षिक आय रुपए 46080 ग्रामीण क्षेत्र में एवं रुपए 56460 शहरी क्षेत्र हेतु शासन द्वारा निर्धारित है, तहसील द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, पुत्री की शादी की तिथि को 18 वर्ष से अधिक आयु, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाती है। एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रों की शादी अनुदान अनुमन्य है, आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड, शादी का कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, वर एवं कन्या का उम्र प्रमाण पत्र, आय एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। शादी अनुदान योजना अंतर्गत अबतक अन्य पिछड़े वर्ग के कुल 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 09 आवेदन पत्रों को पीएफएसएस द्वारा स्वीकृत तथा 4 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गया है। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें योजना से आच्छादित कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, जिला विकास अधिकारी तेजभान सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
May 22 2023, 18:01