कोर्ट ने माफिया अनुपम दुबे व साथी को ठेकेदार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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फर्रुखाबाद। माफिया अनुपम दुबे सहित बालकृष्ण उर्फ शिशु को आजीबन कारावास की सजा
सन 1995 में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम की फतेहगढ़ में हत्या कर दी गयी थी l ईसी एक्ट कोर्ट ने फैंसला सुनाया है जिसमे 1 लाख 3 हजार रुपए का जुर्माना किया है l वर्ष 1995 में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था l
एक बर्ष पहले भी माफ़िया अनुपम दुबे को कानपुर कोर्ट ने भी आजीबन कारावास की सजा सुनाई थी l कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच माफिया अनुपम दुबे को मथुरा जेल से फतेहगढ़ न्यायालय में लाया गया था l कचहरी परिसर में सीओ सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा l
Aug 27 2025, 19:24