रामदेव किसी के वश में नहीं हैं...जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी, जारी करेगी अवमानना नोटिस
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को रूह अफजा के विरुद्ध उनके विवादास्पद वीडियो के लिए कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट अवमानना नोटिस जारी करने की तैयार में है। कोर्ट ने पहले ही रामदेव को हमदर्द के उत्पादों के बारे में कोई भी बयान जारी करने से मना किया था। कोर्ट ने पाया कि रामदेव ने पिछले आदेश की अवहेलना की है। रामदेव ने हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ फिर से एक वीडियो प्रकाशित किया है।
बाबा रामदेव पर कोर्ट की तीखी टिप्पणी
जस्टिस अमित बंसल को बृहस्पतिवार को सूचित किया गया कि अदालत के 22 अप्रैल के निर्देशों के बावजूद रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो प्रसारित किया है। इसके बाद उन्होंने कहा, पिछले आदेश के मद्देनजर उनका हलफनामा और यह वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना के अंतर्गत आता है। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा हम उन्हें यहां बुला रहे हैं। जस्टिस ने टिप्पणी की, वह (रामदेव) किसी के वश में नहीं हैं। वह अपनी ही दुनिया में रहते हैं।
रामदेव ने की कोर्ट की अवमानना
कोर्ट ने गुरुवार को ये बताया कि बाबा रामदेव में नया वीडियो जारी किया, जिसमें हमदर्द के खिलाफ टिप्पणी की गई है। ये नया वीडियो कब आया, इसकी जानकारी नहीं मिली है।
इससे पहले 22 अप्रैल को हाईकोर्ट ने रामदेव को दिए आदेश में कहा था- हमदर्द उत्पादों को लेकर न तो कोई बयान दें और न ही कोई वीडियो शेयर करें।
रामदेव के वकील बोले- आपत्तिजनक हिस्सा हटाएंगे
हाईकोर्ट ने रामदेव के वीडियो पर तल्खी जताई तो उनके वकील ने कहा कि योगगुरु के ताजा वीडियो से आपत्तिजनक हिस्सा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने आदेश का पालन किया, एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करें। हाईकोर्ट कल यानी 2 मई को फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। इसमें देखेगा कि पूर्व आदेश का पालन हुआ या नहीं।
10 hours ago