बिहार सरकार ने कर्मचारियों के अवकाश लेने के नियम में किया बदलाव, छुट्टी लेने के लिए अब करना होगा यह काम
डेस्क : बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के अवकाश लेने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। राज्यकर्मियों के लिए छुट्टी की नई व्यवस्था राज्य में लागू की गई है। कर्मियों को अब छुट्टी लेने या मुख्यालय छोड़ने के सात दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर ने इसको लेकर सभी विभाग एवं उसके प्रधान तथा सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है।
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विभाग के अनुसार छुट्टी अथवा मुख्यालय छोड़ने का आवेदन छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने के दो या तीन दिन पहले प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सक्षम स्तर से इसकी मंजूरी लेने और उससे संबंधित निर्णय की सूचना को जारी करने में विलंब होता है।
विभागीय निर्देश के अनुसार छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने की मंजूरी और उससे संबंधित निर्णय को ससमय जारी करने के लिए आवश्यक है कि अत्यंत विशेष परिस्थिति को छोड़कर विभाग को छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने के लिए आवेदन किए जाने वाली तिथि से कम से कम सात दिन पहले आवेदन उपलब्ध कराया जाए।
सामान्य प्रशासन विभाग ने हरेक स्तर पर इसका पालन दृढ़तापूर्वक कराने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार राज्य में करीब छह लाख सरकारी कर्मी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का यह आदेश उन सभी पर लागू होगा।
Feb 01 2025, 10:59