पोक्सो अधिनियम के संदर्भ में प्रशिक्षण-सह-पुनःश्चर्या कार्यक्रम का किया गया आयोजन, एसपी ने किया उद्घाटन
औरंगाबाद : समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, औरंगाबाद के सौजन्य से बाल संरक्षण के हितधारक, जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं सभी थानों में नामित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का किशोर न्याय अधिनियम, 2015/ बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017 तथा पोक्सो अधिनियम के संदर्भ में प्रशिक्षण-सह-पुनःश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन आशिर्वाद रिसॉट, विजौली मोड, डालटेनगंज रोड़, औरंगाबाद में कराया गया।
उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। उक्त मौके पर पुलिस उपाधीक्षक (मु०-2)-सह-नोडल पदाधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, औरंगाबाद, पुलिस उपाधीक्षक, औरंगाबाद, सहायक निदेशक एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, औरंगाबाद, युनीसेफ परामर्शी, अध्यक्ष एवं सदस्य, बाल कल्याण समिति, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, मिरेकल फाउन्डेशन इंडिया तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के अन्य कर्मीगण आदि मौजूद थे।
मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बच्चों का समस्या बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। पुलिस बच्चों के बीच सबसे पहली कडी का काम करती है। इसलिए सभी लोगों को बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी होना अतिआवश्यक है ताकि हमलोग बच्चों के साथ काम करने में उन सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर सके और बच्चों को सुरक्षित कर सके। रिर्सोस पर्शन श्री शाहिद जावेद एवं श्री सैफुर्र रहमान द्वारा क्रमशः पोक्सो अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम, 2015 / बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Oct 23 2024, 18:44