*आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह आगामी 9 अगस्त 24 को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश*
आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह को यूपी की सुल्तानपुर के MP-MLA की विशेष सेशन कोर्ट से झटका लगा है।दरअसल आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह,सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा समेत अन्य लोगों ने 19 जून 2001 को बिजली पानी व अन्य जनसमस्याओं को लेकर लखनऊ-फैजाबाद सड़क मार्ग जाम किया था। इस दौरान कोतवाली नगर थाने में तैनात तत्कालीन सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।मुकदमे का ट्रायल एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव की अदालत में चला था । जिसमे ट्रायल पूरा होने के बाद डेढ़ साल पहले वर्ष 2022 में कोर्ट ने धारा 143 व 341 में आप सांसद संजय सिंह,सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों को दोषी ठहराते हुए तीन तीन माह के कारावास व डेढ़ डेढ़ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी। लोवर कोर्ट से हुई सजा के आदेश के खिलाफ सभी आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्पेशल जज MP-MLA की विशेष सेशन कोर्ट जज एकता वर्मा की अदालत में लोवर कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर विचार करने का निवेदन करते हुए अपील किया था। स्पेशल जज एकता वर्मा की कोर्ट ने आज इस मामले में इनकी अपील खारिज कर लोवर कोर्ट योगेश यादव की अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के आदेश को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों को आगामी 9 अगस्त 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।आप सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन की माने तो उन्होंने लोवर कोर्ट से हुई सजा के खिलाफ स्पेशल जज एकता वर्मा की एमपी-एमएलए की कोर्ट में अपील की थी।कोर्ट ने हमारी अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को ही बरकरार रखा है।अब आगे हम इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
Aug 07 2024, 14:15