नीट पेपर लीक विवादः सीजेआई बोले- शक है कि पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से पहले लीक हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं
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सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी नीट-यूजी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कई बातें सामने आ रही हैं। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई जारी है। यह चौथी सुनवाई है। आज रीएग्जाम पर फैसला आ सकता है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एनटीए ने पेपर लीक होने और वॉट्सऐप के जरिए लीक हुए प्रश्नपत्रों के प्रसार की बात स्वीकार की है। याचिकाकर्ताओं-छात्रों के वकील की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने कोर्ट को बताया कि बिहार पुलिस की जांच के बयानों में कहा गया है कि लीक 4 मई को हुआ था और संबंधित बैंकों में प्रश्नपत्र जमा करने से पहले हुआ।
सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अमित आनंद जो कि नीट पेपर लीक मामले की अहम कडी है दरअसल वह एक बिचौलिया है। वह 4 मई की रात को छात्रों को इकट्ठा कर रहे थे, ताकि उन्हें 5 तारीख को पेपर मिले। इसी तरह एक अन्य नीतेश कुमार उस जगह पर थे, जहां उन्हें सुबह पेपर मिलता था और छात्रों को इसे याद करना था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि अमित आनंद के बयान अलग-अलग हैं। एक बयान में कहा गया है कि नीट का पेपर 4 तारीख की रात को लीक हुआ था, दूसरे बयान में कहा गया है कि यह 5 तारीख की सुबह व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था। उसका पहला बयान बताता है कि नीट का पेपर 4 की रात को लीक हुआ था। अगर पेपर 4 मई की रात को लीक हुआ है, तो जाहिर है कि लीक परिवहन की प्रक्रिया में नहीं हुआ था और यह स्ट्रॉन्ग रूम वॉल्ट से पहले हुआ था।
सीजेआई कहा, हमारे पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है, जिससे य़ह पता चले कि नीट-यूजी पेपर लीक इतना व्यापक था कि पूरे देश में फैल गया। हमें यह देखना होगा कि क्या लीक स्थानीय स्तर पर है और यह भी देखना होगा कि पेपर सुबह 9 बजे लीक हुआ और 10:30 बजे तक हल हो गया। अगर हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको हमें यह दिखाना होगा कि लीक हजारीबाग और पटना से भी आगे हुआ था। हमें बताएं कि यह कितना व्यापक है। सीबीआई की तीसरी रिपोर्ट से हमें पता चला है कि प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थित थी। इस पर याचिकाकर्ता वकील हुड्डा ने कहा, "झज्जर के हरदयाल स्कूल की प्रिंसिपल का वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केनरा बैंक का पेपर दिया गया था। कोई देरी नहीं हुई थी। इस पर सीजेआई ने कहा पूछा कि क्या सेंटर इंचार्ज को दोनों बैंकों से पेपर मिलते हैं? जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "किसी सिटी इंचार्ज को यह नहीं बताया जाता कि किस बैंक से पेपर लेना है।" फिर सीजेई पूछा, "क्या बैंकों को इस बारे में जानकारी नहीं है। जब एसबीआई को पेपर बांटने थे, तो झज्जर इंचार्ज केनरा बैंक कैसे गए और पेपर कैसे लाए?
दरअसल, कोर्ट मामले में 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में एनटीए की अर्जियां भी शामिल हैं। एनटीए ने विभिन्न हाइकोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है। बता दें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 पांच मई को आयोजित की गई थी। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने शनिवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा के शहर और केंद्रवार परिणाम जारी किए थे।
Jul 22 2024, 15:56