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दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल

औरंगाबाद : जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के खरांटी पुल के पास दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि बाइक सवार महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद दूसरा बाइक सवार भागने में सफल रहा। 

मृतक महिला की पहचान ओबरा थाना के ही पोकठा गांव निवासी मनोज पासवान की पत्नी उर्मिला देवी के रूप में की गई है। 

बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी बाइक से ओबरा स्थित बैंक आ रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगो ने दोनो घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र ओबरा लाया जहां चिकित्सकों ने उर्मिला देवी को मृत घोषित कर दिया। 

घटना के बाद ओबरा थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई है।                 

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने उठाया यह खौफनाक कदम, इस तरह से दे दी जान

औरंगाबाद : जिले में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक महिला ने नहर में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना फेसर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव की है। 

मृतक महिला के परिजन ने बताया कि छोटी-छोटी बात को लेकर सास ससुर और देवर हमेशा महिला को प्रताड़ित करते रहते थे। जिससे कि महिला तंग आकर आज नहर में कूद कर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। 

मृतक महिला की शव के खोजबीन में फेसर पुलिस एवं गोताखोर लगी हुई है, लेकिन अभी तक महिला का शव नहीं मिल पाया है। 

इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शव को खोजबीन जारी है और आगे की कार्रवाई में किया जा रहा है। 

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

पीड़ित महिला ने अपने घर वालों से तंग आकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु दिया लिखित आवेदन

औरंगाबाद: चंचला देवी, पति - रजनीश कुमार सिंह, ग्राम - कमात, थाना - मदनपुर निवासी ने अपने घर वालों से तंग आकर शुक्रवार की रात्रि नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित आवेदन दिया है।

 इसके बाद पीड़ित महिला ने सदर - अस्पताल पहुंचकर अपना ईलाज भी करवाई है। जहां एक्सरे एवं सी.टी. स्कैन भी किया गया है। पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया है कि दो बच्चे भी हैं। एक बच्चे का उम्र - 10 वर्ष एवं दूसरे बच्चे का उम्र - 05 वर्ष है।

 इसके बाद पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं औरंगाबाद स्थित सत्येंद्र नगर वार्ड नंबर 6 में किराए के मकान पर ही रहकर एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्य करती हूं जहां मुझे मात्र ₹4000 महीना पेमेंट के रूप में मिलता है इसी राशि से मैं अपने दोनों बच्चे का भरण पोषण भी करते हूं लेकिन मुझे घर वालों द्वारा₹1 भी नहीं मिलता है आज मैं औरंगाबाद में लगभग 2 वर्षों से रह रही हूं अंत में पीड़ित महिला ने बताया कि मैं अपने घर वालों से इतना तंग आ चुकी हूं मुझे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मैं अपना घर कदापि जाना नहीं जाती हूं क्योंकि मेरे घर वाले मुझे कब जान मार देंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है फिर पीड़ित महिला ने बताया कि कल ही कल ही शुक्रवार को मेरे पति के साथ मेरे ससुर एवं मामी सास एक साथ डेरा में पहुंचकर काफी मारपीट किया। मेरे पास जो नगद राशि और गोदरेज में गहना था।

 उसको भी लेकर उन लोग चले गए। इसके बाद मैं नगर थाना औरंगाबाद में पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित आवेदन दिया हूं। फिर सदर अस्पताल पहुंचकर मैं अपना इलाज भी करवाई। जहां मेरा एक्सरे एवं सी.टी स्कैन भी किया गया है।

आरपीएफ रफीगंज के द्वारा भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ दो शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार

:- पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेल मंडल के वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त जेथीन बी. राज के निर्देश पर रेल गाड़ियों से प्रतिबंधित एव्ं नशीले सामानों का परिवहन रोकने एव्ं ऐसे विधिविरुध कार्य करने वाले व्यक्तियों पर नकेल कसने हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया हैं। 

उक्त निर्देश के अनुपालन में निरीक्षक प्रभारी रेल सुरक्षा बल रफीगंज वी. के. सिंह के नेतृत्व में आरपीएफ रफीगंज की टीम रेलवे से प्रतिबंधित एव्ं नशीले पदार्थों का परिवहन रोकने एव्ं ऐसे करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सक्रिय हैं। इसी अभियान के तहत रेल सुरक्षा बल रफीगंज की टीम के उप निरीक्षक इंदल कुमार मंडल, सहायक उप निरीक्षक बृजेश कुमार पांडेय, प्रधान आरक्षी राकेश कुमार राय, अमित कुमार, संतोष कुमार एवं आरक्षी कपिल कुमार द्वारा गुरारू रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 02 के पश्चमी छोर से दो शराब तस्कर को संदेह होने पर उसे घेरकर पकड़ा गया। 

पकड़े गए व्यक्तियों में क्रमशः पटना जिला निवासी थाना धनरूआ के पभेडी गाँव के विनोद प्रसाद के 20 वर्षीय पुत्र विमल कुमार उर्फ दीपक कुमार तथा औरंगाबाद जिला के पौथू थाना अंतर्गत लट्टा गाँव के रहने वाले मुंगेश्वर् प्रसाद के पुत्र 19 वर्षीय लालू उर्फ धनंजय कुमार हैं। दोनों के पास से अलग अलग ब्रांड के कुल करीब 28 लीटर जिसका दाम करीब 26,000/- रुपया का अंग्रेजी शराब वरामद हुआ। 

दोनों शराब तस्कर को बिहार प्रदेश के भीतर पूर्ण शराब बंदी होने एवं बिहार प्रदेश के भीतर शराबा रखना, शराब बेचना, खरीदना एवं पीना एक संगीन अपराध होने के कारण गिरफ्तार किया गया व राजकीय रेल थाना गया को अग्रिम कार्यवाही वास्ते सुपुर्द किया गया जहाँ पकड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम-2018 तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

जिला उपभोक्ता कोर्ट ने ओबरा थानाध्यक्ष को जारी किया शो-कॉज नोटिस, 7 दिन का दिया समय

औरंगाबाद : आज़ जिला उपभोक्ता कोर्ट ने ओबरा थानाध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरंगाबाद ने एक वाद के आदेश के अनुपालन न होने पर कार्रवाई की है।  

जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने परिवाद संख्या -113/23 में सुनवाई करते हुए कहा कि विपक्षी के अनुपस्थित पर वारंट के बाद 02/05/24 को गैर-जमानती वारंट जारी किया था। परंतु इसके अनुपालन से सम्बन्धित कोई भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।  

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि थानाध्यक्ष ओबरा को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया गया है कि 07 दिन के अंदर उपभोक्ता अदालत में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

जिला उपभोक्ता फोरम ने हेल्थ इंश्योरेंस मामले में कंपनी को दिया दोषी करार, उपभोक्ता को 2.27 लाख भुगतान करने का दिया आदेश

औरंगाबाद : जिला उपभोक्ता फोरम औरंगाबाद ने एक उपभोक्ता वाद के सुनवाई करते हुए एक इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में त्रुटि का दोषी ठहराया है। 

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के आवेदक जिला परिषद औरंगाबाद के पूर्व अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह है। जिन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि वरीय प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक औरंगाबाद के गुजारिश पर मेडी एसिस्ट इन्श्योरेन्स टीपीए प्राइवेट लिमिटेड चांदनी चौक स्ट्रीट कोलकाता का हेल्थ इंश्योरेंस कराया था और प्रतिवर्ष 7000 रू भुगतान कर रहे थे। 

कुछ वर्ष बाद 22/07/17 को तबीयत खराब हुई। पटना रुबन होस्पीटल में मुझे भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने रुबन होस्पीटल को पैसे देने से इंकार कर दिया।  

जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने कहा कि फोरम ने इन्श्योरेन्स कम्पनी को सेवा में त्रुटि के दोषी पाते हुए आवेदक को दो लाख 27 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। 

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

हत्या मामले तीन आरोपियों को कोर्ट ने दिया दोषी करार, सज़ा के बिन्दु पर 9 जुलाई को होगी सुनवाई

औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड -337/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्त को हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया है। 

एपीपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त आदिल अंसारी अंजान शहीद दाउदनगर, विकास कुमार नालबंद टोला दाउदनगर, रियाज़ हजाम माली टोला दाउदनगर को भादंवि धारा 302 /34 में दोषी करार दिया है। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 09/07/24 निर्धारित किया गया है।  

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक दिनेश यादव नालबंद टोला दाउदनगर ने 20/06/22 को थाना में अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि अभियुक्त विकास कुमार रात्रि 08 बजे फोन कर मेरे किशोर पुत्र अक्षय कुमार को घर से बाहर बुलाता है और शान्ति भवन ले जाकर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से गोद कर बुरी तरह घायल कर देता है। 

हल्ला सुनकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंचे तो सभी अभियुक्तों को भागते हुए देखा। अक्षय कुमार का पेट छाती कनपटी से खून बह रहा था। घायल अवस्था मे उसे अनुमंडलीय अस्पताल दाउदनगर ले जाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम कराने के पश्चात प्राथमिकी दर्ज कराई। 

उन्होंने बताया कि इस वाद की सुनवाई दो साल में ही पूरी कर ली गई है। अभियुक्तों को मंगलवार को सज़ा सुनाई जाएगी। 

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

अपनी मांगों को लेकर औरंगाबाद ट्रक एसोसिएशन की हुई बैठक, लिया गया यह फैसला

औरंगाबाद : अपनी विभिन्न मांगों को लेकर औरंगाबाद ट्रक एसोसिएशन की एक बैठक गुरुवार को जसोईया मोड़ स्थित एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकर सिंह के आवास पर आयोजित की गई। 

बैठक में मौजूद एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा सीमेंट प्लांट के द्वारा ट्रक ऑनर के हित को अनदेखा करने पर नाराजगी जताई गई। 

सदस्यों ने कहा कि ट्रक ऑनर अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहले तो मैनेजमेंट से बात करेंगे। यदि वार्ता सफल नहीं हुई तो आंदोलन ही एक मात्र उपाय है।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

अनियंत्रित ट्रैक्टर के चपेट मे आने से एक की मौत,एक घायल

औरंगाबाद : जिले के गोह-दाउदनगर पथ के देवहरा पुल के समीप अनियंत्रित ट्रैक्टर से दबने के कारण एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल हो गया। 

मृतक की पहचान गोह थाना क्षेत्र के गम्हारी गांव निवासी राजकुमार शर्मा के 19 वर्षीय पुत्र अभय कुमार के रूप में की गई है।

घटना के संबंध में मृतक के चचेरा भाई राजा कुमार ने बताया कि गुरुवार के दोपहर मृतक अभय एक ड्राइवर के साथ घर गम्हारी से देवहरा के ओर जाने के लिए निकला कुछ घंटे बाद देवहरा पुल के पास मौत होने की सूचना मिली।

मृतक दो भाई है। मृतक के पिता बाहर रहकर एक कंपनी में काम करता है। मृतक इस बार 12वीं परीक्षा पास कर स्नातक पार्ट 1 में नामांकन करवाया था।

गोह थानाध्यक्ष कमलेश पासवान ने कहा कि सूचना मिली की देवहरा पुल के समीप सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची तो पाया कि मृतक का अपना ट्रैक्टर है। जानकारी मिली है की उसके साथ एक और व्यक्ति था । जिसका घटनास्थल पर चप्पल मिला है। वह घायल है। जिसका इलाज एक निजी अस्पताल गोह में किया जा रहा है। 

पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुड़ गई है। ट्रैक्टर को जब्त कर थाना लाया गया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

सड़क दुर्घटना वाद के पीड़िता को मिला 4.80 लाख का मुआवजा


   जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री सुकुल राम के द्वारा मदनपुर थाना काण्ड संख्या 22 /20 के मृतक शैलेन्द्र ठाकुर, पिता – अर्जुन ठाकुर निवासी- ग्राम- कठरी, थाना- मदनपुर, जिला- औरंगाबाद के मां गिरजा देवी को 4.80 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्री सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 03 /21 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।

   उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि मदनपुर थाना काण्ड संख्या 22 /20 शैलेन्द्र ठाकुर, पिता– अर्जुन ठाकुर निवासी- ग्राम- कठरी, थाना- मदनपुर, जिला- औरंगाबाद को दिनांक 02-02-2020 को ग्राम चमोथा टोली, शिवगंज के पास ट्रक संख्या एम पी 66 एच 0543 द्वारा धक्का मारने से घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गया था|

    चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

इस अवसर पर पीड़िता के अधिवक्ता श्री काली प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद के त्वरित निष्पादन के माध्यम से पीड़ित को मुआवजा प्राप्त हो जाता है जिससे पीड़ित को समय पर उनको मुआवजा राशि मिलने से उनके कष्ट पर थोड़ा सहारा मिल जाता है,

   

    राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।