राजद को लगा बड़ा झटका, मुंगेर के कुछ बुथों पर दोबारा मतदान कराने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
डेस्क : राजद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुंगेर संसदीय सीट के कुछ बूथों पर लोकसभा चुनाव के दौरान कथित धांधली की शिकायत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुंगेर से राजद प्रत्याशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने आज शुक्रवार को सुनवाई से इनकार करते हुए हाई कोर्ट जाने को कहा। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि वे पहले हाई कोर्ट जाएँ।
बता दें मुंगेर में 13 मई को चुनाव हुआ था। राजद ने जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह के समर्थकों और मुंगेर के कई सरकारी अधिकारीयों पर कथित अनियमितता की शिकायत की थी। याचिका में मुंगेर लोकसभा सीट के कुल 45 बूथों पर पुनर्मतदान कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी।
राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता ने “जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकारियों की मदद से गंभीर हेरफेर, बूथ कैप्चरिंग और धांधली के आरोप लगाई हैं। राजद उम्मीदवार कुमारी अनीता ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया कि भारत के चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों और जिला चुनाव अधिकारी अवनीश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारियों को समय पर शिकायतें दी गई थीं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसके साथ “क्रूरता से मारपीट की गई और उसे गंभीर चोटें आईं”।
याचिका में जिला चुनाव अधिकारी अवनीश कुमार सिंह के आचरण को बिल्कुल एकतरफा बताया गया था। याचिका में मुंगेर संसदीय क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्मतदान सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की भी मांग की गई। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वे पहले अपनी याचिका के साथ हाई कोर्ट जाएँ। राजद के लिए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बड़ा झटका है। 13 मई को मुंगेर में चुनाव हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश जदयू के ललन सिंह के लिए बड़ी राहत भरी खबर है।
May 31 2024, 19:10