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डिस्पैच सेंटर का जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण

हरसिद्धि एवं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए अरेराज में बनाये जा रहे हैं डिस्पैच सेंटर का जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण

   लोकसभा निर्वाचन 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर हरसिद्धि एवं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए अरेराज में बनने वाले डिस्पैच सेंटर का डीएम और एसपी के द्वारा निरीक्षण किया गया।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त पूर्वी चंपारण, अनुमंडल पदाधिकारी एवं डीसीएलआर अरेराज एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी के द्वारा एसडीओ,डीसीएलआर तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को डिस्पैच सेंटरों को पूर्ण रूपेण तैयार कर लेने का निर्देश दिया गया।डीएम ने कहा कि मतदान की तिथि से 10 दिन पहले जिला स्ट्रांग रूम से यहां ईवीएम लाया जाएगा और उसका कमिश्निंग भी यही किया जाएगा।

कमिश्निंग के कार्य के समय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों को भी यहां बुलाया जाएगा और उनके समक्ष ही सभी कार्य संपादित किए जाएंगे ।यहां पर सभी जरूरी सुविधा पेयजल, बिजली शौचालय आदि की बेहतर व्यवस्था कराई जाए। डीएम ने कहा कि शीघ्र ही पुनः इसका निरीक्षण कर प्रगति कार्य का जायजा लिया जाएगा

जिलाधिकरी ने बैठक कर पेड न्यूज एवं प्री-सर्टिफिकेशन की दी जानकारी

राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय अध्यक्षों के साथ जिलानिर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर पेड न्यूज, प्री सर्टिफिकेशन, बल्क मैसेज सहित सोशल मीडिया पर प्रचारित किये जाने वाले कन्टेंट के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष उपस्थित थे।

   लोक सभा निर्वाचन को स्वच्छ वातावरण में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने को लेकर जिला में गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण कोषांग (एमसीएमसी)के तत्वावधान में यह बैठक आयोजित की गयी जिसमें कोषांग के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस कोषांग के अध्यक्ष जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पूर्वी चमपारण हैं।

उप विकास आयुक्त, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मोतिहारी, क्षेत्रीय प्रसार पदाधिकारी पूर्वी चंपारण,जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, आई०टी० मैनेजर, संवाददाता प्रसार भारती एवं प्रभारी आकाशवाणी-एफएम मोतिहारी कोषांग के सदस्य हैं।

   बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्षों को पेड न्यूज के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोषांग के द्वारा इस पर बारीक नजर रखी जाएगी और पेड न्यूज से संबंधित खबरों को चिन्हित कर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा उपलब्ध गए दर के अनुसार पेड न्यूज पर व्यय राशि का आकलन कर निर्वाचन लड़ने वाले संबंधित प्रत्याशी के व्यय में जोड़ने के लिए व्यय अनुश्रवण कोषांग को विहित प्रपत्र में भरकर भेज दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि एक प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख की राशि का व्यय कर सकते हैं। 

   बैठक में प्री सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रचार कंटेन्ट बिल्कुल आदर्श आचार संहिता के अनुकूल होना चाहिए । कोई अभ्यर्थी विशेष अभियान या बल्क मैसेज देना चाहते हैं तो इसके लिए प्रचारित किये जाने वाले कंटेन्ट का अनुमोदन (एमसीएमसी) कोषांग से लेनी होगी। यह कोषांग सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों यथा-फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि का लगातार अनुश्रवण करेगी और आपत्ति जनक पोस्ट को चिन्हित करते हुए उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी के पक्ष में जारी किये गये विज्ञापनों का भी अनुश्रवण किया जाएगा और उस पर व्यय की राशि प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ने के लिए व्यय अनुश्रवण कोषांग को लिखा जाएगा। इसका दर सूचना जन-सम्पर्क विभाग द्वारा निर्धारित दर पर आधारित होगा।

  राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को सिंगल विंडो सिस्टम के कार्यरत होने के बारे में बताया गया और कहा गया कि उनकी मांग पत्रों को यथाशिघ्र निष्पादित करते हुए उसकी स्वीकृति देने की व्यवस्था करायी गयी है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी तक दो मतदान केन्द्रों के लिए सहायक बूथ बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जहाँ 1500 से अधिक मतदाता हैं। यह प्रस्ताव चिरैया और ढ़ाका से प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि सहायक मतदान केन्द्र भी इसके पूर्व के मतदान केन्द्र भवन में ही बनाया जाएगा।

निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त बाईक से लेकर ट्रेक्टर-ट्राली एवं बसों के लिये दैनिक मुआवजा की राशि तय।

  जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा बताया गया है कि लोक सभा निर्वाचवन-2024 के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा अधिगृहित वाहनों के लिये परिवहन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दैनिक मुआवजा की राशि का निर्धारण कर दिया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दर ही पूर्वी चम्पारण जिला में भी लागू की जायेगी जिसके लिए परिवहन कोषांग को निर्देश दिया गया है। वाहनों के लिए निर्धारित दैनिक मुआवजे की दर के अनुसार मोटर साईकिल का 305 रूपया, ई-रिक्शा/ऑटोरिक्शा का 700 रूपया, विक्रम / मैजिक मिनीडोर / ओमनी एवं मेटाडोर का 900 रूपया, ट्रैक्टर-ट्रेलर / हल्का मालवाहक (300 किग्रा तक) ट्रेकर / जीप / कमांडर जीप के लिए 1000 रूपया,

बोलेरो / सुमो / मार्शल का 1200 रूपया, मालवाहक (3000 किग्रा से 7500 किग्रा भार ढोनेवाला) का 1400 रूपया, मध्यम माल वाहक / मिनीट्रक का 1700 रूपया, मैक्सी / सीटी राईड / विंगर / ट्रेवलर का 2000 रूपया, दस चक्का या डम्पर का 3000 रूपया, दस चक्का से अधिक के ट्रक का 3200 तथा बस के लिए 3200 रूपया प्रति दिन का दर निर्धारित किया गया है।

यह निर्धारित दर पिछली बार की दर से अधिक रखी गई है। मुआवजे की यह दर वाहन इंधन के अतिरिक्त है। वाहन इंधन के लिए प्रति लिटर इंधन खपत भी सभी प्रकार के वाहनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। वाहनों का अधिग्रहण तिथि विशेष के पूर्वाहन एवं अपराहन में होने पर कमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर दिया जायेगा।

जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्वाचन कार्य उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के प्रकार एवं उसकी संख्या का आकलन कर लिया गया है। जिला के सभी वाहन स्वामियों को जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए वाहन ससमय उपलब्ध करा देने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। वैसे वाहन मालिक जो नोटिश के अनुसार वाहन ससमय उपलब्ध नही करायेंगे उनके विरूद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जायेगी। वाहन देने के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला परिवहन कार्यालय से सम्पर्क भी कर सकते हैं। सभी अधिगृहित वाहनों का अलग-अलग लॉगबुक खोला जाएगा और वाहन मालिक के खाता में मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा।

मतदान कार्य को सफलता पूवर्क सम्पन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को दो चरणों में दिया जाएगा प्रशिक्षण

जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा बताया गया है कि मतदान के दिन मतदान कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने को लेकर प्रतिनियुक्त 34000 कर्मियों को दो चरणों की प्रशिक्षण दिलायी जायेगी। प्रशिक्षण की सभी व्यवस्था कर लेने का निर्देश प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग को दिया गया है

  जिलाधिकारी ने बताया है कि मतदान कार्य के लिए कर्मियों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रतिदिन दो पालियों में दिया जाएगा। प्रथम पाली का प्रशिक्षण 10:00 बज से 01:00 तक एवं द्वितीय पाली का प्रशिक्षण 2:00 बजे से 5:00 तक दी जायेगी। प्रति दिन एक पाली में 2000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा अर्थात एक दिन में 4000 कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 11.04.2024 को ईद उल फितर का त्योहार होने के कारण इस दिन प्रशिक्षण स्थगित रखा गया है। यह प्रशिक्षण सीएसडीएवी पब्लिक स्कूल बनकट में करायी जाएगी।

  प्रशिक्षण देने वाले सभी मास्टर ट्रेनरो को भी 28 मार्च 2024 को राजेन्द्र सभा भवन, समाहरणालय परिसर मोतिहारी में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

   मतदान कर्मियों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 13 मई 2024 से 17 मई 2024 तक डीएवी पब्लिक स्कूल बनकट में ही दिया जायेगा। द्वितीय चरण में 4196 पीठासीन पदाधिकारी, 4196 पी-वन,4196 पी-टू, 4196 पी-थी को अलग-अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा। 17 मई 2024 को 600 माइक्रो ऑबजर्वर, 396 सेक्टर पदाधिकारी तथा 1800 मतगणना कर्मी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

  जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि सीएसडीएवी पब्लिक स्कूल बनकट के जुनियर विंग में बनाये गये सुविधा सेन्टर पर प्रशिक्षण की तिथियों को मतदान कर्मियों से मतपत्र के माध्यम से वोटिंग करायी जाएगी।

   जिलाधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छे से कराने का निदेश दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम सहित मतदान केन्द्र पर भरे जाने वाले सभी प्रपत्रों के बारे में सभी जानकारी दी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिनकी भी प्रतिनियुक्ति मतदान कार्य में की गई है वे सभी लोग अचूक रूप से प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। प्रशिक्षण से अनुपस्थित पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई तय है।

"देश का महात्योहार, पूर्वी चंपारण है तैयार" के शलोगन के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया

मोतिहारी: "देश का महात्योहार, पूर्वी चंपारण है तैयार" के शलोगन के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

"शत प्रतिशत मतदान ,गोविंदगंज की शान" के थीम पर सभी वर्गों के मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया गया।

वृद्ध ,दिव्यांग, महिला मतदाताओं की भागीदारी के साथ-साथ युवा मतदाताओं की पूर्ण भागीदारी लोकतंत्र के महापर्व में पूर्ण उत्साह उमंग व उल्लास के साथ हो इसके लिए जागृत किया गया "युवा वोटर देश की शान, उठो जागो करो मतदान" " कोई मतदाता न छूटे" के संकल्प के साथ प्रखंड संग्रामपुर में विभिन्न जगहों पर लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

साथ ही चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं के लिए पोस्टल वॉलेट की सुविधा के साथ सभी मतदान केंद्र पर उपलब्ध करवाई जा रही रैम्प ,व्हीलचेयर,मूलभूत सुविधा आदि का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि मतदाता लोकतंत्र के पर्व में पूरी निर्भीकता, सजगता , सुगम और सुविधाजनक तरीके से भाग ले सके.

केसरिया में बनने वाले डिस्पैच सेंटर के लिए चयनित स्थल का जिलाधिकारी के द्वारा किया गया निरीक्षण

मोतिहारी: लोकसभा निर्वाचन 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर केसरिया विधानसभा के लिए हाई स्कूल केसरिया में बनने वाले डिस्पैच सेंटर के लिए चयनित स्थल का जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया।

यहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को इसे पूर्ण रूपेण तैयार कर लेने का निर्देश दिया गया।डीएम ने कहा कि मतदान की तिथि से 10 दिन पहले जिला स्ट्रांग रूम से यहां ईवीएम लाया जाएगा और उसका कमिश्निंग भी यही किया जाएगा।

कमिश्निंग के कार्य के समय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों को भी यहां बुलाया जाएगा और उनके समक्ष ही सभी कार्य संपादित किए जाएंगे ।यहां पर सभी जरूरी सुविधा पेयजल, बिजली शौचालय आदि की बेहतर व्यवस्था कराई जाए।

डीएम ने कहा कि शीघ्र ही पुनः इसका निरीक्षण कर प्रगति कार्य का जायजा लिया जाएगा।ज्ञातव्य है कि केसरिया के लिए डिस्पैच सेंटर पहले एमएस कॉलेज मोतिहारी में बनाया गया था परंतु दूरी को देखते हुए बाद में केसरिया में ही डिस्पैच सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया।

लोकसभा चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च

मोतिहारी: नगर पंचायत नेहरू चौक से मधुबन रोड में रविवार को देर शाम में एसडीओ अविनाश कुमार डीएसपी सुबोध कुमार थाना अध्यक्ष शकुंतला कुमारी दलबल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया आगे एसडीओ अविनाश कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है।

उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गया है हर हाल में सभी लोगों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना है और भयमुक्त मतदान भी कराया जाएगा।

सभी लोग निर्भीक होकर मतदान करेंगे। वही जगह-जगह आम नागरिकों को बताया भी जा रहा है की आदर्श आचार संहिता लग चुका है। नियमों का पालन करें देर रात्रि तक सड़क पर ना टहले वही आम लोगों से अपील किया गया कि डीजे और ऊंचे ध्वनि का प्रयोग ना करें।

ओवर लोड बालू से लदी ट्रक को पुलिस ने पकड़ा

मोतिहारी: पुलिस बालू को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है ।एसएच 74 पर ओभर लोड बालू लदी ट्रक को पुलिस ने पकड़ खनन निरीक्षक को सूचित किया ।

खनन निरीक्षक प्रिया कुमार के आवेदन पर चालक व ट्रक पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक चालक ललितेश्वर प्रसाद सिंह गांव दिलावर पुर थाना विदुर पुर जिला वैशाली को न्याययिक हिरासत में जेल भेज दिया गया ।

वही ट्रक लदी बालू को जप्त कर मामले की जांच की जा रही हैं ।वही संग्रामपुर पुलिस ने पिछले दस दिनों में दियारा क्षेत्र से अवैध बालू खनन कर ले जा रहे दो ट्रेक्टर व टेलर को पकड़ कार्रवाई किया हैं ।जिससे बालू कारोबारियों में हड़कंप हैं ।

मोतिहारी: मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर गिरफ्तार


मोतिहारी: गुप्त सूचना के सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर के नेतृत्व में सुगौली थाना द्वारा मोतिहारी-बेतिया सीमा क्षेत्र में नाकाबंदी कर सघन वाहन जाँच किया गया।

वाहन जॉच के क्रम में श्रीपुर बॉर्डर चौक के समीप से कार पर सवार एक तस्कर को मादक पदार्थ (गांजा) के साथ गिरफ्तार किया गया है। वही गिरफ्तार तस्कर छबीला कुमार बलथर पश्चिम चंपारण निवासी बताया जाता है। वही तस्कर कार से था उसके पास से 44 किलो ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है।

वही तस्कर को गिरफ्तार कर थाना लाया गया और पूछ ताछ कर जेल भेज दिया गया। वही इस छापेमारी में शिखर चौधरी सहायक पुलिस अधीक्षक, पु०नि० मुन्ना कुमार, थानाध्यक्ष,पु०अ०नि० जवाहर प्रसाद,पु०अ०नि० राजकिशोर सिंह,

पी0टी0सी0इंद्रजीतकुमार,पी०टी०सीरविन्द्र टिड्डुपुलिस बल भी मौजूद थे।

जिला दंडाधिकारी द्वारा संपूर्ण पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 60 दिन अथवा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च को की गई थी, घोषणा के साथ ही पूर्वी चंपारण जिला के संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई। इसको लेकर जिला दंडाधिकारी, पूर्वी चंपारण श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा 16 मार्च को ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 60 दिन अथवा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति जो भी पहले हो के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, धरना या प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होंगे।परंतु यह आदेश शादी, बारात, पारिवारिक समारोह, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकेगा। सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक वर्जित किया गया है।

जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार का प्रदर्शन भी वर्जित रहेगा। परंतु यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मी, सैनिक और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।परंतु यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्गत किए गए या किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्ति धारी पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति या संगठन, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सामग्री का अथवा इस प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू रहेगा।

कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़काएंगे। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।

प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान सामग्री के रूप में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णता वर्जित रहेगा।

बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति/ पार्टी निजी भूमि, भवन, चाहरदीवारी, वाहन आदि पर राजनीतिक झंडा/पोस्टर नहीं लगाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल/अभ्यर्थी अथवा उनके कार्यकर्ताओं या समर्थकों द्वारा पोस्टर चिपकाकर, नारे लिखकर या झंडा लगाकर किसी भी निजी,सार्वजनिक अथवा सरकारी भवन को विरूपित करना पूर्णतः निषिद्ध है।

कोई भी व्यक्ति या संगठन इस प्रकार का कोई कार्य/आयोजन नहीं करेंगे जो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निशा निर्देशों के विरुद्ध हो।

जिला दंडाधिकारी के द्वारा सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय, पुलिस निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष पूर्वी चंपारण को मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी चंपारण जिला को भी जारी किए गए निषेधाज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।