नाबालिक को गला मरोड़ कर हत्या करने के आरोपी को कठोर आजीवन कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दितीय अजय कुमार सिंह की आदालत ने सुनाई सजा, 25हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया
जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
कोडरमा
नाबालिग बच्चे की गला मरोड़कर हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी महिला मीना देवी 45 वर्ष पति मोहन साव ग्राम -जौगी, थाना- चंदवारा, जिला- कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25हज़ार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2021 का है । इसे लेकर चंदवारा थाना कांड संख्या 31/ 2021 एवं ST- 111/2021 दर्ज किया गया था। क्या है मामला कोडरमा- इसे लेकर मृतक के पिता रूपलाल साव पिता स्वर्गीय खीरु साव, ग्राम - जंगी चंदवारा जिला कोडरमा निवासी ने थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि दिनांक 01- 03- 2021 को लगभग 12:30 बजे दिन में तुकनी देवी पति - प्रयाग साहब एवं कौशल्या देवी ने उसे सूचना दी, की आपका बेटा आनंद कुमार 11 वर्ष, मोहन साहब के जानवर बांधने वाले जगह में मूर्छित पड़ा हुआ है। बच्चे की स्थिति को देखकर, उसे तुरंत इलके लिए एक निजी क्लिनिक ले गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब आस -पास लोगों से जानकारी किया तो पता चला कि मेरे पुत्र आनंद कुमार 11 वर्ष की हत्या मीना देवी पति मोहन साव, ग्राम- जौगी चंदवारा निवासी के द्वारा गला मरोड़ कर कर दिया गया है। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी श्रीमती एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया । लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को फांसी की सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक गुप्ता एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। बताते चले कि न्यायालय ने 7 फरवरी को आरोपी को दोषी उठहराया था।
Feb 09 2024, 16:17