अधिवक्ता हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपए अर्थ दंड, घटना के दस साल बाद सुनाई गई सजा
मुजफ्फरपुर : जिले के बहुचर्चित अधिवक्ता रामकुमार ठाकुर हत्याकांड में दस साल बाद अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रह्मानंद सहनी को सजा सुनाई। मुजफ्फरपुर कोर्ट के एडीजे 2 ने इस मामले में सजा सुनाते हुए इस हत्याकांड के मुख्य आरोपित ब्रह्मानंद सहनी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 35 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं इस मामले में अभियुक्त पर आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाए जाने पर सात साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
हत्या से जुड़ा यह बहुचर्चित मामला 23 मार्च 2013 का है, जहां कोर्ट से अपना काम निपटाकर घर जा रहे अधिवक्ता की राम कुमार ठाकुर की मनियारी थाना क्षेत्र के पुरषोत्तमपुर हाई स्कूल की पास गोली मारकर नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी ।
इस मामले में मृतक अधिवक्ता के भतीजे सुजीत कुमार के बयान मनियारी थाना में कांड संख्या 48/13 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमे रतनौली पंचायत के पूर्व मुखिया राजकुमार सहनी और उनके पुत्र ब्रह्मानंद सहनी समेत छह लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। जहां इस मुकदमे की सुनवाई के क्रम में ही मुख्य आरोपी और पूर्व मुखिया राजकुमार सहनी की मौत हो गई थी। इसी मामले में आज अदालत ने दूसरे आरोपी ब्रहानंद सहनी को अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
इस मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मुकेश प्रसाद सिंह ने हत्याकांड पर प्रकाश डालते हुए कहाकी इस हत्याकांड में मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राम कुमार ठाकुर की नामजद अभियुक्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें सेशन ट्रायल के दौरान अदालत में 15 गवाह से जिरह के बाद आज एडीजे 2 की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही अलग अलग धारा में कुल पैंतीस हजार अर्थदंड और सात साल सश्रम कारावास की सजा आर्म्स एक्ट में सुनाई गई। दोनो सजा साथ में चलेगी, वही इस मामले में अर्थदंड नही देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा का एलान होते ही आरोपी के परिजन अदालत में ही फूट फुटकर रोने लगे।
मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी
Feb 07 2024, 13:04