पत्नी के हत्या के मामले में पति और सास को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा।
जहानाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने हत्या कर शव को छुपाने के मामले में पति एवं सास को दोषी करार करते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है,अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास कि सजा अभियुक्त को भुगतनी होंगी । इस संबंध में अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि पाली थाना क्षेत्र निवासी फेकन दास ने अपनी बेटी अमृता उर्फ रेनू की शादी वर्ष 2014 में राजीव दास से किया था,जो शेखपुरा घोषी का रहने वाला था। शादी के बाद राजीव दास बराबर अपनी पत्नी अमृता को शराब के नशे में मारपीट किया करता था । फेकन दास को ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि उसकी बेटी को राजीव दास एवं ललिता देवी ने जान मार कर उसके शव को कही गायब कर दिया है, सूचना पर पुलिस के द्वारा अमृता के शव को जमीन से खोदकर बरामद किया गया था ,और दोनो के विरुद्ध घोषी थाना में प्राथमिक़ी दर्ज किया गया था । मामले में सरकार की और से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई। न्यायालय ने गवाहों के मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (B) में दस वर्ष सश्रम कारावास एवम लाश को छुपाने के लिए भा.द.वि कि धारा 201 में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा पति राजीव दास एवं सास ललिता देवी को सुनाया, विदित हो कि न्यायालय द्वारा 10अक्टूवर को दोनो अभियुक्तों को दोषी पाया गया था।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Oct 17 2023, 17:49