साहीबगंज: झारखंड सेवा विधिक प्राधिकार रांची के तत्वाधान में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 100 दिवसीय जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन क
साहीबगंज: झारखंड सेवा विधिक प्राधिकार रांची के तत्वाधान में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 100 दिवसीय जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेंद्र कुमार ने हाजीपुर पूरब पंचायत भवन मे उपस्थित लोगों को दिलाई शपथ कहा न होने देंगे बाल विवाह और न ही बनेंगे भागीदार ।
कहा कि झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के दिशा निर्देश में 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।संपूर्ण कार्यक्रम में 162 पंचायत के 1300 गांव के लोगों को जागरूक करना है। इसमें प्रमुख रूप से बाल विवाह, बाल श्रम, पीड़ित मुआवजा, महिला सशक्तिकरण, मानव तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है।
बैठक के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के सभी प्रावधानों के बारे में बताते हुए लोगों को जागरूक किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंचलाधिकारी सदर साहिबगंज अब्दुल समद ने कहा कि डीएलएसए साहिबगंज बाल विवाह के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे डी.एल.एस.ए गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता और पीड़ित मुआवजा प्रदान कर रही है।
असिस्टेंट लीगल एड कौंसिल ज्योति कुमारी ने आर्थिक पिछड़ेपन को बाल विवाह के कारणों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि अक्सर गरीबी के कारण भी गांवों में बाल विवाह कर दिए जाते हैं। उन्होंने लोगों को टोल फ्री नंबर 1098 और 112 के बारे में जागरूक किया और डीएलएसए साहिबगंज का व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया।
कार्यक्रम में सहायक कानूनी सहायता परामर्शदाता रतन कुमार स्वयं सहायता समूह मंथन के चन्दन कुमार, सदर ब्लॉक प्रमुख, हाजीपुर पूरब की मुखिया, उप मुखिया, विधि स्वंय सेवक रंजन कुमार सिंह, शिवनंदन प्रसाद, जन-प्रतिनिधि, बालिकाएं, महिलाएं एवं अन्य उपस्थित थे।
Oct 14 2023, 23:07