तोशखाना मामले में इमरान खान को 3 साल की जेल, 5 साल नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, लाहौर से हुए गिरफ्तार
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पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवारको तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर फर्जी जानकारी दी है। इमरान खान इसी के साथ अगले 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए हैं। सजा के एलान के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को तोशाखाना मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को दोषी पाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीटीआई प्रमुख पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।आज सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग को फर्जी विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है। उन्होंने चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत पीटीआई प्रमुख को तीन साल के लिए जेल की सजा सुनाई। एडीएसजे दिलावर ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश की एक प्रति इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए।
इससे पहले, पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के खिलाफ दायर इमरान खान की याचिका खारिज कर दी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पर राज्य भंडार से अपने पास रखे उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप है। इमरान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए विदेश यात्रा के दौरान मिले राजकीय तोहफों को बेचने का आरोप है जिनकी कुल कीमत 6.35 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
इमरान खान की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ का बयान भी आ गया है और उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए काला दिन बताया है। पीटीआई ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इमरान खान को बेल तो मिल सकती है लेकिन सजा बरकरार रहने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने पर इमरान खान पर सियासी संकट भी मंडरा गया है। इमरान खान अब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनपर कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना से रियायती मूल्य पर प्राप्त एक महंगी ग्राफ कलाई घड़ी सहित अन्य उपहार खरीदने और लाभ के लिए उन्हें बेचने का आरोप है। इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इन महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया गया था। बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशाखाना से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव भी किए।
Aug 05 2023, 15:51