कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत के साथ नसीहत भी मिली
अदालत ने कहा, सार्वजनिक जीवन जी रहे व्यक्ति को भाषण देते समय सावधान रहना चाहिए
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत के साथ नसीहत भी मिली। शीर्ष न्यायालय ने केवल मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाई, बल्कि समझदारी दिखाने के लिए भी कहा। राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाया था।
कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कही गईं बातें ठीक नहीं थीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक जीवन जी रहे व्यक्ति को भाषण देते समय सावधान रहना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने अवमानना मामले में उनके हलफनामे को स्वीकार किया और कहा कि नेता को सावधान रहना चाहिए था। आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल को सांसदी भी गंवानी पड़ गई थी।
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क्या बोल गए थे राहुल?
मामला साल 2019 का है। तब कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र कर दिया था और 'मोदी सरनेम' पर टिप्पणी कर दी थी। तब भाजपा ने पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी।
राहुल ने कहा था, '...अच्छा एक छोटा सा सवाल। इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी थोड़ा अभी और ढूढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे।' इससे पहले उन्होंने कहा था, '... 100% चौकीदार चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। आपके जेब में से पैसा लेते हैं... और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं।'
Aug 04 2023, 18:57