*सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बहाल होगी राहुल गांधी की संसद सदस्यता, क्या कहता है नियम?*
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज का शुकिरवार काफी शुभ रहा।मोदी सरनेम मामले में लोकसभा की सदस्यता खो चुके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली।सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी के लिए संसद के दरवाजे कानूनन खुल गए हैं। वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राहुल की अयोग्यता समाप्त हो गई है और लोकसभा सचिवालय से सदस्यता बहाली का आदेश जारी होना औपचारिकता मात्र है। राहुल को संसद की सदस्यता के अयोग्य करार दिए जाने के बाद अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हो गए होते तब उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाती. वायनाड में अभी तक उपचुनाव नहीं हुए हैं।इसलिए राहुल गांधी दोबारा उस सीट से सांसद बहाल हो जाएंगे।
कोर्ट का आदेश लोकसभा सचिवालय पहुंचने के बाद जोरी होगा नोटिफिकेशन
संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि कोर्ट के दोषसिद्धि पर रोक लगाने के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता से अयोग्यता तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो गई है। इसका मतलब है कि वे फिर से संसद के सदस्य हैं। किसी को इसके लिए अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकसभा सचिवालय पहुंचेगा और इसके बाद अयोग्यता के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राहुल गांधी की संसद सदस्यता से अयोग्यता सस्पेंड कर दी गई।हालांकि, इसके लिए किसी तरह की समय सीमा निर्धारित नहीं है।
मानसून सत्र में हो सकेंगे शामिल
जानकारों का कहना है कि जिस तरह से मोदी सरनेम मामले में दोषी साबित होने और सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत ही चली गई थी ठीक उसी तरह से उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। लोकसभा स्पीकर के पास कोर्ट के आदेश की प्रति पहुंचने के बाद यह स्पीकर पर निर्भर करता है कि वे कब तक राहुल की सदस्यता बहाल करने का फैसला लेते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले की प्रति मिलते ही स्पीकर इस तुरंत फैसला लेंगे और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सोमवार से राहुल गांधी संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे।
लक्ष्यद्वीप के एनसीपी सांसद के साथ भी हुआ था ऐसा
बता दें कि लक्ष्यद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की भी सदस्यता जनवरी में चली गई थी, लेकिन उनके सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मार्च में उनकी सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया था। फैजल की सीट पर तो चुनाव आयोग ने उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया था, जिसे बाद में रद्द किया गया। लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा पर उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी। हालांकि, बाद में केरल हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फैजल पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद और मोहम्मद सालिया पर हमला करने का आरोप था। इस मामले में 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से चार को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इनमें मोहम्मद फैजल भी शामिल थे।
Aug 04 2023, 16:38