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महिला कर्मचारी का बैग लेकर टेम्पो चालक ने हुआ था फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जहानाबाद : नगर क्षेत्र में टेम्पो से यदि कहीं आ जा रहे हैं,तो हो जाए होशियार, टेम्पो पर सवार होने से पहले टेम्पो का नम्बर जरुर देख ले। इस बात की जानकारी मै इसलिए दे रहा हूं कि,आज सोमवार को जहानाबाद सदर अस्पताल का महिला कर्मी रेड क्रौस में डियूटी जा रही थी।जब टेम्पो से उतर किराया देने लगी तो खुदरा का मा॑ग चालक द्वारा किया गया। महिला कर्मी ने अपनी बैग को टेम्पो में छोड़कर खुदरा कराने गई तो,उधर टेम्पो चालक ने महिला का टेम्पो में रखा बैग लेकर फरार हो गया। 

गनीमत रहा कि महिला ने टेम्पो का नम्बर देख लिया था। तत्काल समाजिक कार्यकर्ता अ॑कित कुमार को मोबाइल से सुचित किया। तत्पश्चात अ॑कित ने ट्रेफिक पुलिस को सूचना दी गई। दोनो की सुझबुझ से टेम्पो चालक को जहानाबाद के लाल म॑दिर के पास ‌टेम्पो सहित चालक को धर दबोचा। तथा नगर थाना को ट्रैफिक पुलिस ने चालक को सुपुर्द किया। 

बताया जाता है कि चालक टेहटा बगबार का रहने वाला खुर्शीद है। वही महिला कर्मी अलका रे ने बताया कि मेरी डियूटी आज रेड क्रौस भवन में थी , और मैं डियूटी जा रही थी, तथा मेरे साथ इस तरह का घटना घटी। उन्होंने बताया कि समाजिक कार्यकर्ता अ॑कित‌ कुमार के सुझबुझ से टेम्पो चालक पकड़ा गया।

जहानाबाद से बरुण कुमार

कोर्ट में झूठा साक्ष्य देने पर थानाध्यक्ष एवं मुखिया पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

जहानाबाद : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी,आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने तत्कालीन परसविगहा थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार सिंह एवं ग्राम पंडूई पंचायत के मुखिया रामप्रवेश कुमार पर न्यायालय में झूठा साक्ष्य पेश करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। 

बताते चलें कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने जी.आर 46/13 मामले में अभियुक्त अनिल बिन्द के विरुद्ध गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था। 

जिसके तामिला के दौरान उक्त मामले के अभियुक्त अनिल बिन्द को परसविगहा थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार सिंह एवं पण्डुई पंचायत के मुखिया रामप्रवेश कुमार के द्वारा आपसी मेल में आकर न्यायालय के समक्ष एक मिथ्या रिपोर्ट दाखिल किया था। 

जिसमे अभियुक्त अनिल बिन्द को मृत दिखाते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ! 

 उक्त प्रकरण के आरोपी अनिल बिन्द स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। लिहाजा न्यायालय द्वारा वर्तमान थाना प्रभारी से जाँच रिपोर्ट की मांग की गई, जिसमे अभियुक्त के जीवित होने की पुष्टि की गई। साथ हीं पूर्व में दाखिल मृत प्रतिवेदन को गलत बताया गया ! 

न्यायालय द्वारा जाँच करने के दौरान थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार सिंह सहित मुखिया रामप्रवेश कुमार पर न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने एवं गढ़ने का दोषी ठहराते हुए दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

जहानाबाद से बरुण कुमार

जदयू प्रदेश अध्यक्ष का जहानाबाद में हुआ भव्य स्वागत, उमेश कुशवाहा ने जताया आभार

जहानाबाद : जनता दल (यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का पटना से गया जाने के क्रम में आज सोमवार को अरवल मोड़ पर जद (यू) जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गाजे बाजे,फूल माला एवं अंगवस्त्र देकर गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया।

अपने स्वागत से अभिभूत उमेश कुशवाहा ने लोगों को आभार प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास से जो पूरे देश में जो नजीर पेश किया हैं वह काबिले तारीफ़ हैं! हमें नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है!

कहा कि बिहार के विकास के साथ साथ सत्ता की गंगधारा को हर शोषित, वंचित, मजलूम, गरीब, पिछड़ा और अतिपिछड़ा व्यक्ति के घरों तक पहुंचाना है। वर्तमान में सत्ताशोषक की पहचान करनी पड़ेगी! युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा तभी हम नीतीश कुमार के के सपनों को साकार करने के जिले के हर बूथ तक कार्यकर्ता को नीतीश कुमार जी के किए कार्यों को जन जन तक पहुंचने के कार्य करे। 

इस मौक़े पर जिला संगठन प्रभारी महेंद्र कुमार सिंह,रामभवन सिंह कुशवाहा, कमलेश कुमार वर्मा,जिला प्रवक्ता अमित कुमार पम्मु,विनय कुमार सिंह, सियामणि देवी,प्रमिला देवी, रामप्रववेश कुशवाहा,रूपेश पटेल पंकज शर्मा,गुलाम मुर्तजा अंसारी सुमन कुमार,नागेंद्र कुमार,सुनील पांडेय,राशिद प्रवेज़ उर्फ तमनू, केशरी कुमार सिंह, रौशन कुमार, मनीष कुमार, मुन्नी देवी, राजीव नयन पांडेय ,सहित सैकड़ो कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

    

जहानाबाद से बरुण कुमार

प्रि सिटिंग मामले निपटारा करने में तेजी लाएं:-जिला जज

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत मे सुलहनीय मामलों को समझौता के आधार पर प्रि सिटीग मामले सभी न्यायिक पदाधिकारी को निपटाने में तेजी लाने को डॉ राकेश कुमार सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद ने कहा। और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें।

उन्होंने यह भी कहा अभी तक जितने मामले निपटारे हुए हैं पर्याप्त नहीं है। प्रि सिटिंग मामले को निपटारे में विधिज्ञ संघ के विद्वान अधिवक्ता का भी सहयोग प्राप्त करें।प्राधिकार सचिव अजय कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि अब तक कुल ‍‌ 47 अपराधिक मामलों का निपटारा प्रि सिटिंग के माध्यम से किया जा चुका है। जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के 8, ऐ सी जे एम-1, 6, एसीजेएम 4 के 4, एसडीजेएम 3, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जन्मेजय चौधरी 7, आलोक कुमार चतुर्वेदी,8 रिचा कश्यप 3,वैभव कुमार, के 8 मामले है।

आज भी 3 मामलों का निपटारे पारा विधिक स्वयंसेवक नवल किशोर पांडे बबीता कुमारी, मनोरंजन कुमार के द्वारा पक्षकार को नोटिस देकर न्यायालय में लाया गया जिन के सहयोग से निपटारा किया गया। आज भी 11 वर्ष पूर्व एक लंबित मामले का निपटारा हुआ। प्री सेटिंग मामले में तेजी लाने को लेकर जिले के संबंधित थाना अध्यक्ष से नोटिस जल्द से जल्द तमिला करने के लिए निर्देशित किया गया है।

पारा विधिक स्वयंसेवक गण भी क्षेत्र में जा जाकर पक्षकार को बुलाकर मामले निपटारा करा रहे हैं। लक्ष्य हासिल करने को लेकर तेजी से सभी कार्य किए जा रहे है।

मारपीट के दोषी करार दिए गए चार अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाया पाँच वर्ष सश्रम कारावास की सजा

जहानाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने मारपीट करने वाले नामजद चार आरोपित सुरेंद्र उर्फ़ जेलर, मृतुन्जय कुमार, दीपक कुमार, कुंदन कुमार,को भारतीय दंड विधि की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए पाँच वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाया है। 

इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक बिंदुभूषण प्रसाद ने बताया कि 11 सितम्बर 2014 को बत्तीस भवरिया के निकट घर जा रहे राजू कुमार का रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर एकाएक दीपक कुमार, सुरेंद्र उर्फ़ जेलर, साधु कुमार, मृतुन्जय कुमार, कुंदन कुमार सभी अभियुक्त एक साथ टेम्पो से उतरे हाथ में लिए लोहे के रड, लाठी एवं डंडा से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और मौके से फरार हो गया था। 

जख़्मी राजू कुमार के द्वारा सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध जहानाबाद थाना में 385 /14 प्राथमिकी दर्ज कराया गया। 

बताते चले की अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बिंदुभूषण प्रसाद के द्वारा कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई थी। जहाँ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान के द्वारा सभी गवाहों के मद्देनजर रखते हुए सभी चारो अभियुक्तों को भारतीय दंड विधि की धारा 307 के तहत दोषी करार करते हुए पाँच वर्ष सश्रम कारावास एवं दीपक कुमार को एडिशनल सजा करते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 379 में तीन वर्ष कारावास,धारा 279 में 6 महीना कारावास की सजा सुनाई है। 

वही इसी मामले में एक और अभियुक्त साधु कुमार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका , लिहाजा न्यायालय द्वारा साधु कुमार पर गैरजमानती वारंट निर्गत किया गया है।

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एस0 एन0 सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद में कोयला खनिक मजदूर दिवस का किया गया आयोजन, वक्ताओं ने कही यह बात

जहानाबाद : एस0 एन0 सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद में आज कोयला खनिक मजदूर दिवस का आयोजन महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग एवं आइ0 क्यू0 ए0 सी0 की पहल पर प्राचार्य प्रो0 डॉ0 अरुण कुमार रजक की अध्यक्षता में किया गया।  

आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष मो0 इंतखाब आलम ने कहा कि कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में विश्व के कोयला उत्पादक देशों में भारत पांचवें स्थान पर है। भारत में कोयला के साथ-साथ तेल, प्राकृतिक गैस, बाक्साईट, डोलोमाइट, चुना पत्थर, जिप्सम जैसे धातु एवं गैर धातु खनिजों का भंडार मौजूद है। किंतु कोयला खनन में कार्यरत श्रमिक की आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अन्य मजदूर की अपेक्षा दयनीय है। जिसमें काम के अधिक घंटे, असुरक्षित वातावरण में कार्य करना। श्वसन संबंधी समस्याएं इत्यादि प्रमुख है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 23, 42 आदि में भी श्रमिकों के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। 

वहीं इस विषय को विस्तार देते हुए आइ0 क्यू0 ए0 सी0 के समन्वयक डॉ0 सुबोध कुमार झा ने कोयला श्रमिकों के शोषण के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी दुरावस्था में सुधार के कई प्रयास हुए हैं पर अभी और प्रयास की जरूरत है। प्रोफेसर डॉ0 उमाशंकर सिंह ने कोयला श्रमिक के विषम परिस्थिति में संघर्षपूर्ण जीवन यापन करने के बारे में बताया। 

डॉ0 बबलू कुमार ने कोयला एवं कोयला मजदूर के आर्थिक पक्ष पर प्रकाश डाला तथा ओम प्रकाश वर्मा ने कोयला श्रमिकों की दक्षता के संदर्भ में कार्य पर होने वाले परेशानी की बारे में बताया। 

कार्यक्रम में डॉ0 अख्तर रोमानी, डॉ0 एन0 पी0 सिंह, डॉ0 कविंदर भगत, डॉ0 ज्योतिमाया, पंकज कुमार, विजय कुमार व शिक्षकेतर कर्मी रास नारायण भगत, शशि भूषण सिंह, संजय कुमार, ब्रजेश कुमार, विकाश कुमार, राजीव कुमार सिंह इत्यादि सहित अनेक विद्यार्थी उपस्थित हुए। 

कार्यक्रम में स्वागत संभाषण सत्येंद्र कुमार द्वारा किया गया जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ0 मिथिलेश कुमार सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन विभागाध्यक्ष मो0 इंतखाब आलम ने किया।

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न्यायालय द्वारा मांगा गया एफएसएल रिपोर्ट, न देने पर रोका गया हुलासगंज थानाध्यक्ष का वेतन

जहानाबाद : एक वाद में मृतक का एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय द्वारा हुलासगंज थानाध्यक्ष से 26 अगस्त को मांगा गया था। साथ हीं पुलिस अधीक्षक जहानाबाद द्वारा भी थानाध्यक्ष को पत्र निर्गत किया गया था कि मृतक रवीश कुमार का एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। 

एफo एसoएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वैभव कुमार के न्यायालय द्वारा उक्त थानाध्यक्ष को कारण पृच्छा निर्गत कर निर्देश दिया गया था कि वे अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। 

परंतु हुलासगंज थानाध्यक्ष के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया और ना ही मृतक का एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय को प्राप्त हो सका है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त थानाध्यक्ष न्यायालय के आदेश के साथ ही पुलिस अधीक्षक जहानाबाद के आदेश का भी अनुपालन करने में कोई रुचि नहीं दिखाते, जो उनके कार्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है। 

मृतक का एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण न्यायालय में उक्त वाद की कार्यवाही बाधित हो रही है। लिहाजा न्यायालय के द्वारा अगले आदेश तक थानाध्यक्ष हुलासगंज का वेतन रोके जाने का आदेश पारित कर दिया है।

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आर्म्स एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, लगाया अर्थ दंड

जहानाबाद : न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी धर्मवीर यादव उर्फ चूहा यादव को धारा 25(1-B)a के तहत दोषी करार देते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 1 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।  

इस संबंध में सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार राव ने बताया कि 1सितंबर 2012 को काको थाना अध्यक्ष संजय कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई की ग्राम देवरथ काको थाना क्षेत्र निवासी धर्मवीर उर्फ चूहा यादव के पास एक देसी पिस्तौल एवं गोली है और कहीं जाने की तैयारी में है।

उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष के द्वारा ग्राम देवरथ पहुंचकर उक्त घर की तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में पुलिस को देख कर एक व्यक्ति छुपता हुआ दिखाई दिया जिसे संदेह होने पर पुलिस वालों के द्वारा पकड़ा गया। पकड़े जाने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमर से एक देसी पिस्तौल एवं 315 बोर के चार जिंदा कारतूस बरामद हुआ। 

पुलिस द्वारा जब्त किया गया साथ ही आरोपी के विरुद्ध काको थाना में प्राथमिकी 119/12 दर्ज किया गया। 

अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई, जहाँ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a एवं 26/35 के तहत अभियुक्त धरमवीर उर्फ चूहा यादव को दोषी करार करते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 1 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी।

जहानाबाद से बरुण कुमार

डीएम द्वारा सदर अस्पताल में टी.बी. रोग को निश्चय पोषण योजना के तहत फूड वास्केट कीट (खाद्य सामग्री) का किया गया वितरण

जहानाबाद : जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय द्वारा आज सदर अस्पताल, जहानाबाद से जिले में टी.बी. रोग को निश्चय पोषण योजना के तहत फूड वास्केट कीट (खाद्य सामग्री) उपलब्ध कराया गया। जहानाबाद जिले में 27 निश्चय मित्रों द्वारा 80 मरीजों को गोद लेकर फूड वास्केट कीट का वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा आमजनों को टी.बी. के बीमारी के उपचार के बारे में विस्तार से बताया गया तथा जिले के पदाधिकारियों, बुद्धिजीवियों एवं आमजनों से अपील किया कि वे टी.बी. के मरीजों के सहयोग के लिए आगे बढ़कर टी.बी. के मरीजो को गोद ले (सामाजिक सहभागिता प्रदान) और उन्हें टी.बी. के बीमारी से निजात पाने के लिए प्रेरित करें। 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र एक ऐसा माध्यम है, जिसके तहत् कोई भी सामान्य नागरिक, जन प्रतिनिधिगण, गैर सरकारी संस्थान, कॉरपोरेट संस्थान किसी भी टी.बी. मरीज को मासिक पोषण कीट एवं जाँच से जुड़ी मदद् कर अपना योगदान दे सकते है। उक्त पोषण कीट में 03 किलो चावल, 03 किलो आटा, 01 किलो सुखा चना, 500 ग्राम तेल इत्यादि सामग्री सभी टी.बी. मरीजों के बीच वितरण किया गया। 

जिला पदाधिकारी ने बताया कि निक्षय पोषण योजना के तहत् यक्ष्मा मरीजों को प्रतिमाह पाँच सौ रूपए पोषण राशि के रूप में तथा प्राईवेट डॉक्टर और मरीजों की जानकारी देने वाले को डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खाता में सीधे संधारण किया जाता है। निक्षय पोषण योजना के तहत् पोषण राशि यक्षमा मरीजों को उनके उपचार अवधि तक दी जाती है।

सिविल सर्जन डॉ0 शादा खातुन उसमानी द्वारा भी टी.बी. रोग से बचाव के उपाय के बारे में विशेष जानकारी देकर जागरूक किया गया। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ विनोद कुमार द्वारा चिकित्सक से सहयोग लेकर जिले 25 चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा टी.बी. के रोगियों को गोद लेकर 80 मरीजों को निश्चय पोषण योजना के तहत फूड वास्केट कीट वितरण किया गया। 

आज के कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी के साथ-साथ सिविल सर्जन, अधीक्षक डॉ.डी.डी. चैधरी, कार्यकारी, अपर उपाधीक्षक - सह- सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग डॉ. विनोद कुमार सिंह एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति,जहानाबाद तथा सदर अस्पताल, जहानाबाद के चिकित्सा पदाधिकारीगण, एन.टी.ई.पी. के कर्मी, डी.पी.सी., डी.पी.एस., डी.ई.ओ. एस.टी.एस., एस.टी.एल.एस., एल.टी. के अलावे जिला यक्ष्मा केन्द्र, जहानाबाद के सभी कर्मी तथा वी.सी.टी.सी. के कर्मी उपस्थित थे।

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प्री सिटिंग के माध्यम से कई मामला का किया गया निस्तारण

जहानाबाद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व सचिव अजय कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्राधिकार भवन में कुल 5 मामलों का प्री सीटिंग के माध्यम से निस्तारण किया गया।  

जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के न्यायालय में लंबित 3 मामले, आलोक कुमार चतुर्वेदी वैभव कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय के 1-1 मामले रहे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित जहानाबाद 5 90 /20 सूचक बालचंद प्रसाद एवं विपक्षी रामचंद्र प्रसाद वगैरह,जहानाबाद 591/ 20, सूचक डॉली कुमारी विपक्षी सुजीत कुमार वगैरह, जो आलोक कुमार चतुर्वेदी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालयों से में आपसी विवाद का, मामला रहा। 

जहानाबाद 829 /2021 सूचक अस्मिता कुमारी सियाराम ज्यादा वगैरह, जहानाबाद 839/ 2021 सूचक मंजू देवी विपक्षी राकेश कुमार वगैरह, वैभव कुमार न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित बाद शकूराबाद कांड 9/ 2020 सूचक बबीता देवी विपक्षी राजेश चौधरी वगैरह के बीच चल रहे आपसी मामलों का विवाद को निस्तारित कराया गया। 

इन सभी मामलों में पारा विधिक स्वयंसेवक शशि भूषण कुमार सिन्हा श्रीमती प्रतिमा कुमारी मनोरंजन कुमार के द्वारा पक्षकार को निर्गत नोटिस देकर समझा-बुझाकर प्राधिकार भवन में प्रि सिटिंग हेतु लाया गया। वैभव कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के द्वारा भी प्रि सिटिंग के लिए पहल किया गया। 

प्राधिकार सचिव अजय कुमार ने बताया कि दिनांक 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भारी संख्या में पक्षकारों को न्यायालय द्वारा निर्गत एवं बैंक प्रबंधकों के द्वारा समर्पित नोटिस को तामिल कराने के लिए पारा विधिक स्वयंसेवक गण को प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष को भी नोटिस तामील कराने के लिए भेजा गया है। 

उन्होंने आगे बताया कि सभी को नि:शुल्क सुलभ न्याय बिना किसी देरी के प्राप्त हो और दोनों पक्षों का विवाद जल्द से जल्द एक ही दिन में समाप्त हो और सभी का समय का बचत हो इस विवाद के निपटारे होने से ना किसी पक्ष की जीत होती है ना ही किसी की हार होती है।

डॉ राकेश कुमार सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्राधिकार सचिव अजय कुमार से अनुरोध किए हैं कि प्रत्येक दिन सभी न्यायालय के मामलों को  सुलभ रुप से निस्तारण कराने में सार्थक पहल करें। ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया जा सके।

जहानाबाद से बरुण कुमार