आर्म्स एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, लगाया अर्थ दंड
जहानाबाद : न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी धर्मवीर यादव उर्फ चूहा यादव को धारा 25(1-B)a के तहत दोषी करार देते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 1 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस संबंध में सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार राव ने बताया कि 1सितंबर 2012 को काको थाना अध्यक्ष संजय कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई की ग्राम देवरथ काको थाना क्षेत्र निवासी धर्मवीर उर्फ चूहा यादव के पास एक देसी पिस्तौल एवं गोली है और कहीं जाने की तैयारी में है।
उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष के द्वारा ग्राम देवरथ पहुंचकर उक्त घर की तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में पुलिस को देख कर एक व्यक्ति छुपता हुआ दिखाई दिया जिसे संदेह होने पर पुलिस वालों के द्वारा पकड़ा गया। पकड़े जाने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमर से एक देसी पिस्तौल एवं 315 बोर के चार जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
पुलिस द्वारा जब्त किया गया साथ ही आरोपी के विरुद्ध काको थाना में प्राथमिकी 119/12 दर्ज किया गया।
अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई, जहाँ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a एवं 26/35 के तहत अभियुक्त धरमवीर उर्फ चूहा यादव को दोषी करार करते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 1 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी।
जहानाबाद से बरुण कुमार
May 03 2023, 19:33